सार्वजनिक स्थल पर पुतला दहन प्रतिबंधित
रतलाम 13 मार्च। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने लोकसभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का पुतला दहन प्रतिबंधित किया है। धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राजनीतिक दलो, सामाजिक एवं छात्र संगठनों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पुतला दहन किया जा रहा है। प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे पक्ष द्वारा भी पुतला दहन करने की योजना रहती है जिससे अनावश्यक तनाव एवं विवाद की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही आमजन का रास्ता भी अवरूद्ध होता है, जिससे किसी भी गंभीर घटना की संभावना बनती है।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कानून व्यवस्था की स्थिति तथा आपसी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की संभावना के मद्देनजर एवं कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी द्वारा आगामी 2 माह तक धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थल पर किसी का भी पुतला दहन करना प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत अपराध का दोषी होकर विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित होगा।
प्रथम बार मतदान करने वाली बालिकाओं को बताया मतदान का महत्व
जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिले की आंगनवाड़ियों में गतिविधियां आयोजित की जा रही है। 13 मार्च को आंगनवाड़ियों में उन बालिकाओं को लोकतंत्र में मतदान के महत्व से परिचित करवाया गया जो इस लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करने जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बालिकाओं की मतदान से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।
सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु कक्ष आवंटित
जिला स्तर पर नियमित रूप से सामुदायिक विकास के प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हेतु रतलाम मुख्यालय पर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाना है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र के उपयोग हेतु पूर्व कलेक्टोरेट परिसर में मीटिंग हॉल के ऊपर स्थित योजना मंडल विभाग द्वारा रिक्त किए गए हॉल का कक्ष आवंटित किया है।