शहर में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन सक्रिय
🔲 कंटेनमेंट निर्माण तथा सख्ती से मास्क के उपयोग के लिए कार्रवाई जारी
हरमुद्दा
रतलाम, 28 नवंबर। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड के निर्देशन में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा रतलाम शहर में सतत कार्रवाई की जा रही है। मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के विरुद्ध सख्ती की जा रही है, आवश्यक कंटेनमेंट क्षेत्रों का निर्माण भी किया जा रहा है।
शहर के काटजू नगर में निरंतर कोविड पोसिटिव की संख्या वृद्धि, कॉलोनी की एक ही गली में दो अलग-अलग घरों में कोविड पॉजिटिव पाए जाने से एहतियात के तौर पर उक्त गली को कॉन्टेन्टमेंट जोन घोषित किया गया है जिसमे 17 मकान कॉन्टेन्टमेंट जोन में आ गये है। इसी प्रकार सिंधु नगर, विरियाखेड़ी में भी दो परिवारों में पोसिटिव पाए जाने से यहां भी पूरी गली को कॉन्टेन्टमेंट घोषित किया गया है। कॉन्टेन्टमेंट जोन में आने वाले परिवारों के सदस्यों का कॉन्टेन्टमेंट जोन से बाहर आवागमन पूरी तरह निषेधित किया गया है।
निरीक्षण के लिए 6 दलों का गठन
एसडीएम अभिषेक गहलोत ने बताया कि इसके पूर्व गुलमोहर कॉलोनी में निरंतर पॉजिटिव पेशेंट पाए जाने से कॉलोनी की तीन गलियों को कॉन्टेन्टमेंट जोन बनाया गया है। प्रशासन कोविड के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मास्क फाइन जैसी कार्यवाहियों में भी दल गठित कर निरंतर बढ़ोत्तरी की जा रही है जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगो को जागरूक कर मास्क पहनने के लिये प्रोत्साहित करना है। शहर में होम आइसोलेशन मरीजो की संख्या बढ़ने एवं कई स्थानों पर मरीजों एवं उनके परिजनों द्वारा होम आइसोलेशन नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतें प्राप्त होने के दृष्टिगत मरीज एवं परिवार के निरीक्षण के लिए 6 दलों का गठन शहर के लिए किया गया है।
होम आइसोलेशन का कर रहे हैं उल्लंघन
शिकायतें मिली है कि मरीज एवं परिजन होम आइसोलेशन के नियमो का उल्लंघन करते हुए बाहर घूम रहे है या अपने प्रतिष्ठानों को खोलकर बैठे है जिससे कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा गठित दल, होम आइसोलेशन में मरीजो एवं परिवार के सदस्यों के घर में रहने सम्बन्ध में जांच कर रहे है यदि कही पर भी होम आइसोलेशन का उल्लंघन पाया जाता है तो 2 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के मान से अर्थदंड लगाया जाएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं एपिडेमिक एक्ट की धारा 51 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। आम जनता से जिला प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि घर मे रहे, सुरक्षित रहे, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले । बगेर मास्क के बिल्कुल घर से बाहर न निकले।