पान मसाला अवमानक पाए जाने पर 8 लाख रुपए का अर्थदण्ड
हरमुद्दा
शाजापुर, 21 जनवरी। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय द्वारा विमल पान मसाला के नमूने अवमानक पाए जाने पर विक्रेता, संग्रहककर्ता एवं निर्माता के विरूद्ध कुल 8 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.के. काम्बले द्वारा विगत 24 सितम्बर 2019 को शाजापुर के बेरछा रोड स्थित प्रतिष्ठान अरिहंत किराना स्टोर्स से विमल पान मसाला (पैक्ड) का नमूना लिया गया था। नमूने की प्रयोगशाला में जांच करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट में भेजा गया नमूना अवमानक पाया गया। जांच रिपोर्ट अवमानक पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय निर्णय अधिकारी अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा पान मसाला मानव उपयोग हेतु विक्रय एवं संग्रहित करने का दोषी पाया गया।
इस प्रकार पान मसाला मानव उपयोग हेतु विक्रय एवं संग्रहित करने का दोषी पाए जाने पर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रभारी विक्रेता जितेन्द्र कटारिया पिता मदनलाल कटारिया प्रतिष्ठान अरिहन्त किराना स्टोर्स बेरछा रोड शाजापुर जिला शाजापुर के विरूद्ध एक लाख रुपए और संग्रहककर्ता विष्णु इसेंस, वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल शेड ऑफ प्लाट नं. 102, 104 और 109-III सेक्टर ई, इंडस्ट्रियल एरिया, नरवाल, तहसील एवं जिला इंदौर के विरूद्ध दो लाख रुपए तथा खाद्य पदार्थ के निर्माता प्रबंधक निदेशक नामिनी एएए, इन्टरप्राईसेस 1041, न्यू गोरी नगर अपोजिट अभिनंदन नगर इंदौर, जिला इंदौर के विरूद्ध 5 लाख रुपए। इस प्रकार कुल 8 लाख रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।