नामान्तरण के लिए रिश्वत लेने पर चार-चार वर्ष की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना
हरमुद्दा
शाजापुर, 25 जनवरी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर मनोज कुमार शर्मा ने नामान्तरण के लिए रिश्वत लेने पर आरोपी मोहम्मद अकील खान तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 तहसील कार्यालय बडौद, जिला आगर मालवा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
जिला मीडिया प्रभारी एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 03 जून 2016 को तहसील कार्यालय बडौद जिला आगर मालवा में आरोपी ने आवेदक मोहन गिर से जमीन के पृथक-पृथक नामान्तरण (विभाजन) के लिए 12000 रुपए की रिश्वत की मांग की।
आवेदक मोहन गिर ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 जून 2016 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को लिखित में शिकायत की थी। योजना के अनुसार 04 जून 2016 को नायब तहसीलदार तहसील बडौद जिला आगर मालवा के कक्ष में 5000 रुपए की रिश्वत राशि आरोपी ने मोहन गिर से प्राप्त की। लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 4 जून 2016 को रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया गया था। लोकायुक्त उज्जैन की ओर से प्रकरण में चालान प्रस्तुत करने पर अभियेाजन की ओर से 12 गवाह कराए गए। प्रकरण के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्री रायकवार एडीपीओ ने प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किए जिनसे सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा और अर्थ दंड से दण्डित किया गया।