अवैध हथियार लेकर घूमने वाले दो आरोपियों को सजा
हरमुद्दा
गुना, 10 फरवरी। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ ने अवैध हथियार लेकर कोई अपराध घटित करने की मंशा से घूमने वाले आरोपी शाकिर पुत्र जाहिर हुसैन खां बारा राजस्थान, सद्दाम पुत्र मोहम्मद इब्राहिम खां निवासी राजस्थान को धारा 25(1-बी)(बी), 25(1-बी) में दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 2000 रुपए -2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
मीडिया प्रभारी ममता दीक्षित ने हरमुद्दा को बताया कि 19 अगस्त 19 को करीब 18:50 बजे स्थान रेलवे फाटक के पास रुठियाई थाना धरनावदा में लोक स्थान पर आरोपी सद्दाम के पास अवैध रूप से एक देशी कट्टा व आरोपी शाकिर के पास एक काले रंग का खटके दार चाकू को अपने पास कोई अपराध घटित करने की मंशा से रखा पाया गया। उक्त आरोपी राजस्थान के 302 के आरोपी हैं यह फरार होकर आए थे जिन्हें थाना धरनावदा पुलिस द्वारा पकड़ा गया जिससे उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना धरनावदा में धारा 25(1-बी)(बी), 25(1-बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सतीश वर्मा द्वारा की गई जिनके तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी शाकिर व सद्दाम को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000-2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।