कोरोना का पलटवार : लापरवाही की छूट खत्म, नियमों का सख्ती से पालन शुरू

🔲 शासकीय अशासकीय संस्थानों में मास्क लगाना अनिवार्य

🔲 आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क व हैंड सेनीटाइज जरूरी

🔲 अर्थदंड वसूलने के लिए राजस्व, पुलिस तथा निकायों के अधिकारी कर्मचारी अमला रहेगा मुस्तैद

हरमुद्दा
रतलाम, 23 फरवरी। कोरोना के पलटवार होते ही लापरवाही की छूट खत्म हो गई है और नियमों की सख्ती का पालन शुरू हो गया है। शासकीय और अशासकीय संस्थानों में मास्क का लगाना अनिवार्य है, वही सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सेनीटाइजर करना जरूरी हो गया है। जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनसे अर्थदंड वसूला जाएगा। इस कार्य में राजस्व, पुलिस तथा निकायों के अधिकारी कर्मचारी अमले को मुस्तैद किया गया है। कोरोना से प्रभावित राज्य महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की बॉर्डर पर ही चेकिंग की जाकर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

यह निर्देश कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने मंगलवार को हुई जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में दिए। बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कई निर्णय लिए गए।

यात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग, आयोजनों में सेवा देने वाला का होगा टेस्ट

कलेक्टर ने बताया कि बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी तथा सभी बस आपरेटर ध्यान देंगे कि बस में बैठे सभी यात्रियों द्वारा मास्क का उपयोग किया जा रहा है। वैवाहिक समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करेंगे। कैटरर्स तथा अन्य सर्विंग स्टॉफ आदि के कोरोना टेस्ट किए जाने पश्चात ही कार्य पर लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान संबंधित ठेकेदार द्वारा रखा जाएगा। बैंकों तथा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी शासकीय गैर शासकीय कार्यालयों में मास्क उपयोग अनिवार्य होगा।

यह थे मौजूद

कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर जमुना भिड़े, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे शहर के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय, मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. शशि गांधी एवं विधायक शहर चैतन्य काश्यप के प्रतिनिधि के रूप में मणिलाल जैन वर्चुअल रूप से बैठक से जुड़े थे।

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