महू से रतलाम आया था दूल्हा, दुल्हनिया ले जाने को : प्रतिबंध के बावजूद बिना अनुमति विवाह आयोजन करने पर प्रकरण दर्ज
🔲 प्रतिबंधात्मक आदेश का क्या उल्लंघन
हरमुद्दा
रतलाम 9 मई। रविवार को सर्कल भ्रमण के दौरान सुमंगल गार्डन के पीछे कस्तूरबा नगर गृह निर्माण समिति कॉलोनी में विवाह समारोह होता पाया गया, जहां वधु पक्ष रतलाम का तथा वर पक्ष महू जिला इंदौर का था। विवाह आयोजनकर्ता द्वारा जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने एवं बिना अनुमति शादी आयोजन होने पर दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करने के लिए कार्रवाई की गई।
रतलाम औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत एक विवाह समारोह होने पर कार्यपालक दंडाधिकारी रतलाम शहर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना प्रभारी को प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए दुल्हे विकास साहू और उसके पिता अशोक साहू और दुल्हन कोमल राठौड और उसके पिता सत्यनारायण राठौड को थाने पंहुचा दिया।
कोरोना कर्फ्यू में लगाया है प्रतिबंध विवाह पर
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना संक्रमण से आमजन की सुरक्षा के लिए रतलाम जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 के तहत लागू की गई है । जिसके अंतर्गत संपूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू घोषित कर विवाह समारोह कोरोना कर्फ्यू अवधि में प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है।