संशोधन जरूरी : अनुकंपा नियुक्ति मामले में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा की अनिवार्यता को किया जाए खत्म
🔲 नहीं हुआ कोरोना काल में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा का आयोजन
हरमुद्दा
रतलाम, 5 जून। दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित सहायक ग्रेड 3 को कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त करें। कोरोना काल के दौरान इस परीक्षा का आयोजन भी नहीं किया गया है। 2 वर्ष की अवधि और बढ़ाए जाने संबंधी आदेश जारी करें। प्रदेश शासन को चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति मामले में इसमें संशोधन करें।
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला संरक्षक दीपक सुराणा व जिला अध्यक्ष ईने सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन को पत्र लिखकर मांग की है।
उसके बाद करते हैं नियमित
श्री सुराणा एवं श्री शुक्ला ने बताया कि मुद्दे की बात यह है कि शासकीय सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। नियुक्ति के साथ ही उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि वह 2 वर्ष की अवधि में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा( सीपीसीटी) उत्तीर्ण करें। उसके पश्चात ही उनकी सेवा नियमित होगी और वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति मामले में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा को समाप्त किया जाना चाहिए।
सेवाएं समाप्त करने का है प्रावधान
परीक्षा उत्तीर्ण न होने की दशा में उनकी सेवाएं भी समाप्त करने का प्रावधान है। विगत वर्षों में कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 पर शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की गई थी। किंतु वर्ष 2020 में कोरोना काल को देखते हुए कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। इस वर्ष भी परीक्षा आयोजित करने संबंधी कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। ऐसी स्थिति में नियुक्त सहायक ग्रेड 3 का कर्मचारी वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित है और उनकी नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों का भी बंधन है।