नेशनल लोक अदालत : प्रकरणों में आपसी समझौते पर जोर, समन्वय का नहीं है इससे अच्छा कोई ठौर

 11 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए तैयारियां पूर्ण

हरमुद्दा
रतलाम, 9 सितंबर। नेशनल लोक अदालत का एक ही उद्देश्य है कि प्रकरणों में समझौता हो। इसी बात पर जोर देकर समझाइश दी जा रही है कि समन्वय का इससे अच्छा कोई ठौर नहीं है। जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के निर्देशन में 11 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। प्रयास हो रहा है कि अधिक से अधिक समझौते नेशनल लोक अदालत में किए जाएं। वही कर व बकाया राशि जमा कराने में भी उत्साह दिखाते हुए छूट का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के सचिव अरुण श्रीवास्तव

यह बात जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के सचिव अरुण श्रीवास्तव ने हरमुद्दा से चर्चा में कही। चर्चा के दौरान  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार वर्मा भी मौजूद थे। श्रीवास्तव ने बताया कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का अवकाश है। इसके चलते सभी तैयारियां 9 सितंबर को ही पूर्ण कर ली गई है। 11 सितंबर को रतलाम जिला न्यायालय के अलावा जावरा, आलोट, सैलाना तहसील न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा।

बकाया राशि जमा कराने पर मिलेगी छूट

सचिव श्रीवास्तव ने बताया आपराधिक, सिविल, विद्युत वितरण कंपनी, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्री लिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट के अंतर्गत बैंक चेक बाउंस प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, कुटुंब न्यायालय, राजस्व न्यायालय प्रकरणों का निराकरण आपसी समन्वय से किया जाएगा। नगर निगम एवं विद्युत विभाग द्वारा कर व बकाया राशि जमा कराने पर छूट मिलेगी, वही प्रकरणों के समाप्त होने पर कोर्ट द्वारा कोर्ट फीस भी दी जाएगी। श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का एक ही नारा है, दोनों जीते, कोई नहीं हारा है।

आमजन से आह्वान

जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री गुप्ता ने आमजनों से भी आह्वान किया है कि अधिकाधिक संख्या में लोक अदालत में भाग लेकर समन्वय के साथ प्रकरणों का निराकरण करवाएं और कोर्ट फीस का लाभ लें।

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