आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तीन आरोपी को किया जिला बदर
तीनों आरोपी रतलाम सहित समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
हरमुद्दा
रतलाम 12 अक्टूबर। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण तीन आरोपियों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिला बदर का आदेश दिया है। तीनों आरोपी रतलाम राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
पुलिस थाना माणकचौक अंतर्गत भाटों का वास निवासी पवन उर्फ़ पप्पू तेली पिता प्रहलादसिंह तेली को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए पवन उर्फ़ पप्पू तेली को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस थाना ओद्योगिक क्षेत्र जावरा अंतर्गत नयापुरा इस्लाम नगर निवासी भागीरथ पिता माधु बागरी को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए भागीरथ पिता माधु बागरी को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस थाना स्टेशन रोड अंतर्गत गली न. 10 रतनेश्वर रोड निवासी रोहित पिता रामप्रसाद कहार को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए रोहित पिता रामप्रसाद कहार को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं।
इन सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
तीनों आरोपी जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।