चलेगा पंजा : दो आवासीय भवन, कमर्शियल कांप्लेक्स और होटल का कर लिया अवैध अनुमति से निर्माण
नगर निगम की बजाय ग्राम पंचायत से ले ली अवैध अनुमति
सरपंच सचिव भी जांच के घेरे में
हरमुद्दा
रतलाम, 20 अक्टूबर। सालाखेड़ी और बंजली में निर्माण कार्य के लिए नगर निगम से अनुमति ली जाना चाहिए थी मगर ऐसा ना करते हुए ग्राम पंचायत से अवैध अनुमति लेकर आवासीय भवन, कमर्शियल कांप्लेक्स और होटल का निर्माण कर लिया अवैध निर्माण पर अब जेसीबी का पंजा चलेगा। इस मामले में सरपंच और सचिव भी जांच के घेरे में आ गए हैं।
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अवैध निर्माण के विरुद्ध तीव्र गति से कार्रवाई जारी है। नगर निगम द्वारा सालाखेड़ी तथा बंजली क्षेत्र में अवैध अनुमति से बनाए गए 4 भवनों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। यह क्षेत्र नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने से निर्माण नगर निगम की अनुमति से किया जाना था परंतु ग्राम पंचायत से अवैध अनुमति ली गई।
दो आवासीय भवन, कमर्शियल कांप्लेक्स और होटल का हुआ निर्माण
उल्लेखनीय है कि बरवड़ क्षेत्र में दो आवासीय भवन तथा एक कमर्शियल कांप्लेक्स का निर्माण बंजली ग्राम पंचायत से अवैध अनुमति लेकर किया गया तथा महू नीमच रोड पर एक होटल निर्माण सालाखेड़ी ग्राम पंचायत से अवैध अनुमति लेकर किया गया।
सरपंच और सचिव की भी होगी जांच
इस संबंध में संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों तथा सचिवों की भी जांच की जाकर दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।