आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपी जिला बदर

 5 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

हरमुद्दा
रतलाम, 16 नवंबर। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण आरोपियों को जिलाबदर करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जारी किए हैं। आरोपी 5 जिलों की राजस्व सेवा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा अंतर्गत ग्राम लालाखेडा निवासी मोहनलाल पिता केशुराम बागरी को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए मोहनलाल पिता केशुराम बागरी को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं।

सेमलिया का सुरेंद्र 1 वर्ष के लिए जिला बदर

पुलिस थाना कालूखेडा अंतर्गत ग्राम सेमलिया निवासी सुरेन्द्रसिंह पिता शिवनाथसिंह को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 1 वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए सुरेन्द्रसिंह पिता शिवनाथसिंह को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं।

शेरपुरखुर्द का भरत 6 माह के लिए जिला बदर

पुलिस थाना आलोट अंतर्गत ग्राम शेरपुरखुर्द निवासी भरतलाल पिता मोहनलाल धाकड़ को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए भरतलाल पिता मोहनलाल धाकड़ को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं।

नहीं कर सकेंगे इन जिलों की सीमा में प्रवेश

तीनों आरोपी जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ तथा मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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