वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे दो बलात्कारियों को 20 साल की सजा : गुमशुदा महिला घर आई, बदनामी के डर से पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई, जांच में पुलिस पहुंची घर तो सत्य घटना बताई -

दो बलात्कारियों को 20 साल की सजा : गुमशुदा महिला घर आई, बदनामी के डर से पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई, जांच में पुलिस पहुंची घर तो सत्य घटना बताई

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 घर के बाहर से कर किया महिला का अपहरण

 अपहरणकर्ताओं ने रखा 5 दिन तक कैद में

 जबरदस्ती किया दुष्कर्म

 कोर्ट ने सुनाया फैसला, 20 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड

हरमुद्दा
रतलाम, 23 दिसंबर। अपहरण कर कैद में रखने और जान से मारने की धमकी देकर गैंगरेप करने संबंधी धाराओं दो आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई गई। विशेष बात यह थी कि घटना के 3 महीने बाद जब पुलिस गुमशुदा महिला की तलाश में पहुंची, तब वस्तुस्थिति बताई, कोर्ट में आरोपियों को सजा सुनाई।

पंचम अपर सत्र न्‍यायाधीश शैलेश भदकारिया ने नंदू उर्फ नंदलाल पिता बालू मकवाना उम्र 36 वर्ष निवासी बडिया एवं वीरेन्‍द्र पिता बोदर वसुनिया उम्र 40 वर्ष निवासी हरथली थाना डीडी नगर रतलाम को धारा 376-डी भादवि में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000 रुपए के अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड तथा धारा 343/34 भादवि में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक रतलाम प्रवीण शर्मा ने की।

पति ने करवाई पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 13 मार्च 2020 को फरियादी पति ने थाना शिवगढ पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 33 वर्षीय पत्नी 11 मार्च 2020 को सायं घर से शौच का कहकर गई थी, घर नहीं आने पर तथा आसपास व रिश्‍तेदारी में तलाश करने पर पता नहीं चला। तो गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस पहुंची घर तो बताइ घटना

गुमशुदगी की जांच में 20 जून 20 को पुलिस  गुमशुदा 33 वर्षीय पीडिता व उसके पति को उनके घर से थाने पर लेकर आए। थाने पर पीडिता ने बताया कि पूर्व में वह मजदुरी करने वीरियाखेडी जाती थी, तब उसके साथ मिस्‍त्री नंदू और वीरेन्‍द्र भी काम करते थे। घटना दिनांक को जब वह शौच करने का बोलकर घर से बा‍हर गई थी, तभी घर के बाहर आरोपी नंदू व वीरेन्‍द्र ने उसे पकडकर उसका मुंह दबा दिया और चिल्‍लाने पर जान से मारने की धौंस देकर जबरदस्‍ती मोटर सायकिल पर बिठाकर आरोपी वीरेन्‍द्र के घर ले गए और वहा उसके साथ नंदू और वीरेन्‍द्र ने डरा धमकाकर दुष्‍कर्म किया। आरोपियों ने पांच दिन तक जबरदस्‍ती घर पर रखा और उसके साथ दुष्‍कर्म करते रहे।

बदनामी के डर से नहीं कराई रिपोर्ट

दुष्कर्म के पश्चात आरोपी उसे रतलाम में महू रोड पर छोडकर भाग गए। पीडिता ने अपने साथ हुई घटना पति को बताई परंतु समाज में बदनामी व डर के कारण थाने पर रिपोर्ट करने नहीं आए थे।

आरोपी के खिलाफ किया प्रकरण दर्ज

पीडिता द्वारा बताई घटना पर से दोनो आरोपी के विरूद्ध थाने पर अपराध क्रं. 153/20 पर अपहरण कर कैद में रखने व जान से मारने की धमकी देकर गैंगरेप करने संबंधी धाराओ में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय में धारा 366, 376डी, 506, 343, 34 भादवि में प्रस्‍तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍य को प्रमाणित मानते हुए दोनो अभियुक्‍तगणों को दोषसिद्ध किया गया और सजा सुनाई गई।

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