कलेक्टर की चेतावनी : अवैध रूप से भूमि के पट्टे वितरित नहीं करें पंचायत सचिव अन्यथा भेजे जाएंगे जेल
⚫ तत्कालीन पंचायत सचिवों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं एसडीएम
⚫ गांवों की जल समस्या का एक सप्ताह में निराकरण करें
हरमुद्दा
रतलाम, 7 अप्रैल। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पंचायत सचिवों को चेतावनी दी कि वह किसी भी ग्राम प्रधान के कहने में आकर भूमि के पट्टे का अनावश्यक रूप से अवैध वितरण नहीं करें या शासकीय भूमि को बेच देने जैसा कार्य, जो धारा 420, 467, 468 के तहत अपराध है। इसमें जेल जाने तक का प्रावधान है। इसी प्रकार के अवैध भूमि वितरण मामले में कलेक्टर द्वारा एसडीएम जावरा को ग्राम पंचायत भैसाना तथा एक अन्य ग्राम पंचायत के संबंध में तत्कालीन पंचायत सचिवों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि उस भूमि का पट्टा प्रदान किया जाए, जहां आबादी भूमि घोषित हो और एसडीएम द्वारा उसका लेआउट अनुमोदित किया गया हो।
कलेक्टर ने जावरा पहुंचकर विकासखंड स्तरीय बैठक आयोजित की। विकासखंड के मैदानी क्षेत्रों में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की जानकारी सीधे पंचायत सचिवों, पटवारियों से प्राप्त की। कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत जल समस्या पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया कि जिन ग्रामों में जल समस्या है, एक सप्ताह में निराकरण करें, जहां आवश्यक है निजी नलकूपों का अधिग्रहण करें।
शासकीय योजनाओं को समन्वय के साथ पहनाए अमलीजामा
विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने संबोधित करते हुए शासकीय अमले से आग्रह किया कि सभी समन्वय के साथ शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों को अमलीजामा पहनाएं, जनप्रतिनिधि एवं शासकीय अमला समन्वित रूप से जनआकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है। मैदानी क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन गंभीरता से किया जाए। कल्याणकारी योजनाओं से यदि किसी दुखी व्यक्ति का दुख-दर्द दूर करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है।
राशन में गड़बड़ी पर पटवारी सीधे जिम्मेदार
कलेक्टर ने राशन की दुकानों पर वितरण की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उचित मूल्य दुकान पर आने वाले हितग्राही को राशन लेने के साथ ही मशीन से पर्ची भी अनिवार्य रूप से प्रदान की जाना चाहिए। इस संदर्भ में सभी पटवारियों को निर्देशित किया कि राशन में गड़बड़ी होने पर पटवारी सीधे जिम्मेदार होगा। यदि मशीन से पर्ची निकालकर दुकानदार द्वारा हितग्राही को नहीं दी जाती है तो 5 हजार रुपए का अर्थदंड दुकानदार पर लगाया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा में कहा कि जावरा क्षेत्र में सुपरवाइजर द्वारा ठीक से कार्य नहीं किया जा रहा है जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अच्छा कार्य कर रही हैं।
यह थे मौजूद
बैठक में सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, एसडीएम हिमांशु प्रजापति, सीईओ जनपद पंचायत अल्फिया खान तथा रतलाम से पहुंचे जिला अधिकारी पी.एस. कनेल, विजय चौरसिया, के.सी. शर्मा, अरुण पाठक, पी.के. गोगादे आदि उपस्थित थे।