नगरीय निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां लगभग पूर्ण, दो चरणों में होगा मतदान
⚫ जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
⚫ कलेक्टर ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी
हरमुद्दा
रतलाम 02 जून। जिले में नगरी निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। प्रथम चरण में जिले की नगर परिषद आलोट तथा नगर परिषद ताल में आगामी 6 जुलाई को मतदान होगा। द्वितीय चरण में नगर पालिका निगम रतलाम, नगर पालिका परिषद जावरा, नगर परिषद नामली, पिपलोदा, बड़ावदा तथा धामनोद के लिए आगामी 13 जुलाई को मतदान होगा। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण के मतदान की मतगणना 17 जुलाई को तथा द्वितीय चरण के मतदान की मतगणना 18 जुलाई को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी। जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने गुरुवार को कलेक्टोरेट में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां लगभग पूर्ण है। जिले में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन हेतु प्रशासन कटिबद्ध है। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य तथा पत्रकारगण उपस्थित थे।
नगरीय निकाय निर्वाचन में कुल 326291 मतदाता
पत्रकार वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में कुल 326291 मतदाता है। जो कि एक महापौर और 169 पार्षदों का चुनाव करेंगे। 435 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 90 संवेदनशील तथा 37 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। मतदान कार्य की जिम्मेदारी 2100 मतदानकर्मी संभालेंगे।
जमा करानी होगी निक्षेप राशि
नाम निर्देशन पत्र के साथ नगर पालिका निगम महापौर के लिए 20 हजार रुपए, नगर पालिका निगम पार्षद पद के लिए 5 हजार रुपए, नगर पालिका पार्षद पद के लिए 3 हजार रुपए एवं नगर परिषद के पार्षद पद के लिए एक हजार रुपए निक्षेप राशि जमा की जाना होगी।
व्यय की सीमा तय
निर्वाचन व्यय की सीमा भी बताई गई। नगर पालिका निगम महापौर पद के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में 35 लाख रुपए अधिकतम सीमा रहेगी। 10 लाख से कम आबादी वाले शहर के लिए 15 लाख रूपए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा रहेगी। पार्षद पद के लिए नगर पालिका निगम में पार्षद पद के लिए व्यय सीमा के तहत 10 लाख से अधिक आबादी के शहर के लिए 8 लाख 75 हजार रूपए तथा 10 लाख से कम आबादी के शहर के लिए 3 लाख 75 हजार रूपए व्यय सीमा बताई गई।
इसी प्रकार नगर पालिका परिषद के अंतर्गत 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के लिए पार्षद पद के लिए वह सीमा अधिकतम ढाई लाख रूपए, 50 हजार से 1 लाख तक की आबादी वाले शहर में पार्षद पद के लिए डेढ़ लाख रूपए तथा 50 हजार से कम आबादी वाले शहर में पार्षद पद के लिए अधिकतम सीमा 1 लाख रूपए रहेगी। नगर परिषद में पार्षद पद की व्यय सीमा अधिकतम 75 हजार रूपए है।
शिकायत और जानकारी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
पत्रकार वार्ता में बताया गया कि निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण अरुण पाठक को नोडल अधिकारी बनाया गया है जिनका मोबाइल नंबर 99939 88841 है। जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर 07412 299227 तथा मोबाइल नंबर 83490 70151 है। कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी प्रवीण कुमार साहू बनाए गए हैं जो ई दक्ष केंद्र के वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं। उनका मोबाइल नंबर 74158 32833 है। कंट्रोल रूम आपदा प्रबंधन केंद्र पुराने कलेक्ट्रेट परिसर रतलाम में स्थापित है।
नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति 11 जून से प्रारंभ
बताया गया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति आगामी 11 जून से प्रारंभ होगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 जून रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 दिन की होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 22 जून रहेगी। बताया गया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति आगामी 11 जून से प्रारंभ होगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 जून रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 22 जून रहेगी।