प्रदेश के हजारों पेंशनरों ने भोपाल में किया जंगी धरना प्रदर्शन
⚫ मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम मांगों का दिया ज्ञापन
हरमुद्दा
भोपाल/रतलाम, 22 जुलाई। प्रदेश के प्रत्येक जिलों से एकत्रित पेंशनर्स राजधानी में एसोसिएशन म.प्र. के प्रांतीय आह्वान पर अपनी ज्वलंत मांगों को लेकर मुख्यमंत्री म.प्र. शासन के खिलाफ हजारों पेंशनरों ने भोपाल के निलम पार्क में जंगी धरना प्रदर्शन किया।
उप प्रांताध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा ने बताया कि लगातार चार वर्षों से प्रदेश सरकार समय पर डी.ए./एरियर नहीं देकर पेंशनरों को आर्थिक बदहाली की ओर धकेल रही है। साढ़े चार लाख पेंशनरों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। विवश होकर अब पेंशनरों को जनता के बीच सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन
भोपाल में दिन भर धरना आंदोलन पश्चात मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री म.प्र. शासन का पुलिस अधीक्षक विश्वकर्मा को धरना स्थल पर सौंपा गया। दूसरा ज्ञापन राज्यपाल के नाम राजभवन कार्यालय के अधिकारी को राज्यपाल के निर्देश पर दिया गया। शासन द्वारा पेंशनरों की रैली निकाले जाने की अनुमति नहीं दिये जाने पर उपस्थित पेंशनरों ने शासन प्रशासन की घोर निंदा की।
यह थे मौजूद
रतलाम से धरना प्रदर्शन आंदोलन में कीर्तिकुमार शर्मा, एम.एल. भट्ट, हरिश कुमार बिंदल, प्रेम कुमार बेनावत, के.एल. भाटी, मोहम्मद अनवर, सी.एल. गौतम, मेहरा राठौर, डी.सी. सारस्वत, उच्छवलाल साल्वी, पी.डी. वैष्णव जोशी, एफ.एच. मंसूरी, जितेन्द्रसिंह भूरिया, दिनेशचंद्र जोशी, रतनलाल मालवीय, शिव प्रकाश शर्मा, विमल कोठारी, ओम प्रकाश टांक, एस.एन. मालवीय, भंवरलाल बारोठ, एस.एन. जोशी, कांतिलाल जोकचंद, केशरीमल चारेल, सरदारसिंह सिंघाड़, इंद्र नारायण पाठक, दशरथलाल शर्मा, राजेन्द्रसिंह मरमट, अनिता राठौर, बसंती ठाकुर, चंद्रकला व्यास, गायत्री शर्मा, निर्मला वैष्णव, गीता देवी बेनावत, निर्मला नलवड़े, अंबालाल शर्मा, बाबूलाल शर्मा ने भागीदारी की।
यह है प्रमुख मांगे
⚫ केन्द्र के समान 34 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाए
⚫ सातवें वेतनमान का लंबित 27 माह के एरियर का भुगतान किया जाए
⚫ छटवे वेतनमान अंतर्गत 32 माह का लंबित एरियर पेंशनर्स को दिया जाए।
⚫ पेंशनर्स को आयुष्यमान योजना अथवा पेंशन बीमा योजना के जोड़ा जाए।
⚫ म.प्र. छत्तीसगढ़ पुर्ननिर्माण अधिनियम-49 को अविलंब विलोपित किया जाए।
⚫ पेंशनर्स को वर्तमान में 80 वर्ष पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। जो कि न्यायालयीन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 79 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही प्रदान की जाए।
⚫ नियमित कर्मचारी की तरह पेंशनर्स को भी 50,000/- उपादान राशि (एक्सग्र्रसिया) प्रदान की जाए।
⚫ राज्य के पेंशनर्स को केन्द्र के पेंशनर्स की भांति 1000/- चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाए।
⚫ वन रेक वन पेंशन का नियम पेंशनर्स के लिए लागू किया जाए।
⚫ नई पेंशन योजना बंद पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।