प्रशासन की कार्रवाई : 70 बच्चों की जान जोखिम में डालने वाले वाहन चालक पर कार्रवाई, 6 माह के लिए लाइसेंस निलंबित, स्कूल संचालन की अनुमति निरस्त करने का दिया नोटिस
⚫ ग्रामीणों के मना करने के बावजूद भी नहीं माना वाहन चालक, बस उतार दी पानी में
⚫ तिलावद गोविन्द के अपेक्स इंटरनेशनल विद्यालय को नोटिस
⚫ वाहन जब्त कर रखा पुलिस की अभिरक्षा में
हरमुड्डा
शाजापुर, 24 जुलाई। शनिवार को तिलावद गोविन्द के अपेक्स इंटरनेशनल विद्यालय के बच्चों से भरी बस को पानी में उतारने पर प्रशासन ने सख्त एतराज जताया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वाहन चालक का लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित किया है वहीं वाहन को भी जब्त कर लिया है। इसके साथ ही विद्यालय के संचालक को नोटिस देते हुए कहा है कि वरना आपकी विद्यालय संचालन की अनुमति निरस्त कर दी जाए। यह कृत्य अत्यंत ही लापरवाही का द्योतक है तथा उक्त घटना में बस में सवार बच्चों की जान जा सकती थी। ग्रामीण जन मसीहा बनकर आए और बच्चों की जान बचाई, वरना भयंकर हादसा हो सकता था।
बस में थे 70 बच्चे सवार
उल्लेखनीय है कि शनिवार को अपेक्स इंटरनेशनल ग्राम तिलावद गोविन्द की लगभग 70 बच्चों (ग्राम लाहोरी के 40 एवं ग्राम धाराखेड़ी के 30) से भरी स्कूल बस क्रमांक MP-42-P-0443 को दोपहर लगभग 3:00 बजे बस ड्राईवर भागीरथ पिता उमराव निवासी रंथभंवर द्वारा ग्रामीणों एवं बच्चों द्वारा मना करने के बाद भी असुरक्षित तरीके से पानी में उतारा गया, जिससे बस का इंजन बंद हो गया। बस में पानी भरने लगा। जिसके कारण वाहन में सवार स्कूली बच्चों की जान को खतरा उत्पन्न हो गया।
एसडीएम ने दिया नोटिस
अनुविभागीय दंडाधिकारी शाजापुर शैली कनाश द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में लेख है कि आम जनता एवं सोशल मिडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है। तिलावद गोविंद के अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के संचालक को स्कूली बच्चों की जान खतरे में डालने के कारण, विद्यालय संचालन की अनुमति निरस्त करने संबंधी “कारण बताओ सूचना पत्र” जारी किया गया है।
स्कूल संचालक का व्यवहार भी ठीक नहीं अभिभावकों का कहना
अभिभावकों द्वारा द्वारा ड्राईवर एवं स्कूल संचालकों का व्यवहार भी अच्छा नहीं होना बताया गया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि स्कूल संचालक द्वारा अपने वाहन चालक व अन्य अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है।
ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाले गए बच्चे
प्राप्त जानकारी अनुसार वाहन से ग्रामीणों द्वारा बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। अतएव उक्त कृत्य के लिये क्यों न विद्यालय के संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये साथ ही क्यों न विद्यालय के संचालन की अनुमति निरस्त की जाए।
सोमवार को कलेक्टर के समक्ष दिया जाए जवाब
साथ ही स्कूल संचालक को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल उक्त बस को थाना बेरछा जिला शाजापुर में जब्ती/अभिरक्षा में देना सुनिश्चित करें एवं उक्त घटना एवं वाहन चालक तथा सकूल संचालक के लापरवाही के संबंध में अपना प्रति उत्तर एक दिवस की समयावधि में कलेक्टर कार्यालय जिला शाजापुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। जवाब प्रस्तुत न करने की दशा में विद्यालय के संचालन की अनुमति निरस्त की जाकर आपके विरुद्ध एक पक्षीय वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी नोटिस दिया गया
स्कूल संचालक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन का संचालन कर बच्चों के जीवन को संकट में डालने के कारण मान्यता समाप्ति के लिए नोटिस दिया गया है।
वाहन चालक का लायसेंस 6 माह के लिए निलंबित
वाहन चालक द्वारा बच्चों के साथ असुरक्षित तरीके से वाहन पानी में उतारने की लापरवाही पर जिला परिवहन अधिकारी एपी श्रीवास्तव ने वाहन एवं वाहन चालक पर कार्यवाही की है।
जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के वाहन चालक भागीरथ पिता उमरावसिंह निवासी रंथभवर का लायसेंस क्रमांक MP42R-2019-0088102 को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 184 (च) के अपराध में मोटरयान अधिनियम की धारा 21 के तहत 6 माह के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं वाहन क्रमांक MP42P0443 को मोटरयान अधिनियम 1988 की धाराओं 66, 56 / 192 146/196, 190 के अन्तर्गत जप्त कर,बेरछा थाना की सुर्दगी में खड़ा कर दिया गया है।