फोरम का फैसला : मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी रतलाम द्वारा जारी रुपए  89847 तथा 6056/-  रुपए के बिल किए निरस्त

⚫ जिला उपभोक्ता विवाद  प्रतितोषण आयोग जिला पीठ रतलाम आया प्रकरण

हरमुद्दा
रतलाम, 25 अगस्त। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी रतलाम द्वारा जारी रुपए  89847 तथा 6056/-  रुपए के बिल किए जिला उपभोक्ता विवाद  प्रतितोषण आयोग जिला पीठ रतलाम ने निर्णय देते हुए निरस्त किए।

परिवादी मितेश गादिया निवासी कसारा बाजार रतलाम की ओर से अभिभाषक सुनील पारिख द्वारा अनावेदक  मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रतलाम के विरुद्ध इस आशय का परिवाद  प्रस्तुत किया था कि परिवादी के घरेलू विद्युत कनेक्शन पर माह नवंबर 2016 में ₹ 6056/- तथा माह दिसंबर 2016 में 10906 यूनिट का 89847/- रुपये का बिल जारी किया गया था जिस के संबंध में परिवादी ने अनावेदक को शिकायत कर बताया था कि घरेलू कनेक्शन पर इतनी यूनिट  1 माह में आना त्रुटि पूर्ण होकर अवैधानिक है जिस के संबंध में आवेदक ने अनावेदक  को शिकायत की  थी,  किंतु उसका समाधान नहीं किया जिस पर आवेदक ने जिला उपभोक्ता फोरम में उक्त मांग निरस्त करने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया।

मानी गई सेवा में कमी

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बहस के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद  प्रतितोषण आयोग जिला पीठ अध्यक्ष रमेश मावी अध्यक्ष एवं सदस्य जयमाला संघवी सदस्य ने माना कि जितनी खपत परिवादी के घरेलू कनेक्शन पर बताई  इतनी खपत  घरेलू कनेक्शन पर कतई स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती है। घरेलू कनेक्शन से यदि कोई उद्योग चला जाए, तब भी 10906 यूनिट की  खपत एक माह में  उपयोग होना संभव कैसे हो सकता है।
अभिभाषक पारिख  के तर्कों से सहमत होते हुए अध्यक्ष श्री मावी  एवं सदस्य श्रीमती संघवी ने अनावेदक की  सेवा में कमी प्रमाणित मानी गई।

निर्णय देने के साथ ही दिए निर्देश

आयोग ने परिवादी के परिवाद पर अनावेदक विद्युत कंपनी के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया की  घरेलू कनेक्शन के संबंध में माह  नवंबर 2016 व माह  दिसंबर 2016 के अत्यधिक खपत के अत्यधिक राशि के मनमाने तौर पर जारी बिल निरस्त किए जाते हैं। अनावेदक विद्युत कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि आदेश दिनांक से 60 दिवस के अंदर परिवादी के कथित घरेलू विद्युत कनेक्शन के संबंध में माह नवंबर 2016 वह दिसंबर 2016 के पूर्व के 12 माह के वास्तविक खपत के आधार पर जारी विद्युत बिलों के आधार पर इन दोनों माहो के संबंध में औसत खपत के आधार पर बिल तैयार कर परिवादी को जारी करें।  अनावेदक विद्युत कंपनी आदेश दिनांक से साठ  दिवस में परिवादी को सेवा में कमी के कारण हुए मानसिक त्रास हेतु  ₹3000 /-अदा करें अनावेदक विद्युत कंपनी आदेश दिनांक से साठ  दिवस में वाद व्यय  के तौर पर ₹2000 /- परिवादी को अदा करें। प्रकरण की पैरवी सुनील पारिख एडवोकेट एवं आंजना राणा एडवोकेट द्वारा की गई !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *