कलेक्टर की कार्रवाई : आपराधिक प्रवृत्ति के खलील, राहुल और अनवर को किया जिला बदर
1 min read⚫ 6 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
हरमुद्दा
रतलाम 23 सितम्बर। आपराधिक प्रवृत्ति के तीन व्यक्तियों को कलेक्टर के आदेश से जिला बदर किया गया है। जिला बदर अवधि के दौरान तीनों आरोपी 6 जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए तीन आरोपियों को जिला बदर किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना आलोट क्षेत्र अंतर्गत विक्रमगढ निवासी खलील पिता अबुल हमीद खां पठान, थाना माणकचौक रतलाम क्षेत्र अन्तर्गत केसरपुरा (पिपलौदा) निवासी राहुल पिता काना उर्फ कनीराम धनगर तथा हरमाला रोड निवासी अनवर उर्फ पिस्टर पिता जमील अहमद खोकर को 6-6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
6 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
इस अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।