लैंगिक अपराध:समस्त छात्रावासों में अनिवार्य रूप से लगाए शिकायत पेटी
हरमुद्दा
शाजापुर, 18 जून। जिले के छात्रावासों में अनिवार्य रूप से शिकायत पेटी लगाए जाए, ताकि बालक अपनी शिकायत उसमे डाल सके। बालकों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण किआ जा सके।यह विचार जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास सुभाष जैन ने व्यक्त किए। श्री जैन लैंगिक अपराध अधिनियम 2012 विषय पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित थे। कलेक्ट्रेट स्थित विवेकानन्द सभागृह में मंगलवार को आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास के अधीक्षकों का उन्मुखीकरण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में समस्त अधीक्षको को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की जानकारी दी। उन्होंने अधिनियम की पृष्ठभूमि एवं प्रावधान पर विस्तार से प्रकाश डाला।
छात्रावास में निवासरत समस्त बालकों बताएं 1098 नंबर
जिला संयोजक सुश्री निशा मेहरा ने समस्त अधीक्षकों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों एवं चाइल्ड लाइन नम्बर 1098 से छात्रावास में निवासरत समस्त बालकों को अवगत कराने के निर्देश दिये गए।
दिखाई लघु फ़िल्म
परिवीक्षा अधिकारी बीके गुप्ता ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अधिनियम के तहत उपबन्धित दंडात्मक प्रावधानों से भी अवगत कराया। संरक्षण अधिकारी राघवेंद्र मीना द्वारा लघु फिल्म “कोमल” का प्रदर्शन किया गया।
यह थे उपस्थित
इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी सुश्री सना बक्स, समस्त छात्रावास अधीक्षक, समन्वयक चाइल्ड लाइन सुनील चौधरी, टीम मेम्बर चाइल्ड लाइन सतीश जाटव आदि उपस्थित थे।