कलेक्टर की कार्रवाई : अनाधिकृत रूप से बनाई जा रही है कॉलोनी के कॉलोनाइजर को अंतिम सूचना पत्र जारी

⚫ नहीं करें भूमि में किसी भी तरह के अंतरण की कार्रवाई

⚫ एक पखवाड़े में कार्रवाई नहीं की तो दर्ज होगी एफ आई आर

हरमुद्दा
शाजापुर, 1 मार्च। कॉलोनाइजर के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अंतिम सूचना पत्र जारी किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि कॉलोनी की भूमि में यदि किसी भी प्रकार के अंतरण की करवाई न करें। एक पखवाड़े में चिह्नांकन और निर्माण तोड़ने की कार्रवाई नहीं हुई तो एफ आई आर दर्ज की जाएगी।

कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी दिनेश जैन द्वारा कॉलोनाईजर गजेन्द्र पाटीदार पिता मणीशंकर पाटीदार, अलका पाटीदार पिता गजेन्द्र पाटीदार निवासी शाजापुर तथा श्रीमती पूजा अग्रवाल पति सर्वेश अग्रवाल निवासी 103, साकार रेसीडेंसी, लोटस शोरूम के सामने, स्कीम नं. 54 एबी रोड इन्दौर को उनके द्वारा विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिह्नांकन एवं निर्माण 15 दिवस में हटाने के लिए अंतिम सूचना पत्र दिया गया है। साथ ही सभी को निर्देश दिये गये हैं कि अनाधिकृत कॉलोनी की भूमि में किसी भी तरह के अंतरण की कार्रवाई न करें।

तो दर्ज की जाएगी एफ आई आर

अनाधिकृत कॉलोनी में सभी चिह्नांकन और सभी प्रकार के निर्माण न हटाये जाने की दशा में विकास व निर्माण हटाने एवं संबंधितों के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के तहत दाण्डिक कार्यवाही के लिए पुलिस थाने में प्राथमिक सूचना दर्ज कराए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वतंत्र रहेंगे।

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