मामला हेट स्पीच का : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार, 2 साल की सुनाई सजा
⚫ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
⚫ दोषी साबित होते ही कस्टडी में
हरमुद्दा
शनिवार 15 जुलाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दे दिया गया है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही ढाई हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार आजम खां पर आरोप है कि 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था
आजम खान ने साल 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज कराए गए थे। इनमें एक मामला शहजादनगर थाने में दर्ज किया गया था। अब आजम खान को इसी मामले में दोषी ठहराया गया है।
दोषी साबित होते ही कस्टडी में
कोर्ट के आदेश पर आजम खान खुद पेश हुए थे। वे अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ आए थे। दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया।