फैसला : पैसा हड़पने के मामले में कंपनी संचालक को 6 साल 8 माह की सजा, आरोपी पुष्पेंद्र सिंह ने कबूल किया अपराध
⚫ मामला सांई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड एवं सांई प्रकाश ऑर्गेनिक फूड लिमिटेड कंपनी का
⚫निवेशकों से कंपनी में पैसा लगाकर 2 गुना एवं 3 गुना कर वापस देने का प्रलोभन देकर की धोखाधड़ी
⚫ निवेशक कलेक्टर को आवेदन देकर प्राप्त कर सकेंगे राशि
हरमुद्दा
रतलाम, 4 अगस्त। सांई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड एवं सांई प्रकाश ऑर्गेनिक फूड लिमिटेड नामक कंपनी के संचालक को उसके निवेशकों का पैसा हड़प करने के मामले में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा 6 वर्ष 8 माह की सजा सुनाई गई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड के संचालकों द्वारा एक कंपनी का कार्यालय मित्र निवास रोड रंगोली गार्डन के पास खोला गया था जहां पर संचालकों द्वारा निवेशकों से कंपनी में पैसा लगाकर 2 गुना एवं 3 गुना कर वापस देने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी की। अनेकों लोगों से फिक्स डिपाजिट कराए गए थे एवं फिक्स डिपाजिट का समय पूर्ण होने के बाद भी लोगों द्वारा जमा की गई राशि को लौटाया नहीं और ऑफिस बंद कर भाग गए थे जिस पर से फरियादी लोगों द्वारा शिकायत किए जाने पर एक प्रकरण थाना स्टेशन रोड रतलाम के अपराध क्रमांक 294 / 2016 धारा 420, 34 भा द वि का पंजीबद्ध किया गया था जिसमें अभियोग पत्र प्रस्तुत करते समय धारा तीन एवं 6 मध्य प्रदेश निक्षेपो का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत चालान प्रस्तुत किया गया था।
आरोपी पुष्पेंद्र सिंह ने कबूल किया अपराध
आरोपी पुष्पेंद्र सिंह को आरोप पढ़कर सुनाए जाने पर उसके द्वारा अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार किया गया जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी पुष्पेंद्र सिंह को धारा 420 में 6 वर्ष 8 माह एवं धारा 6 निक्षेपो के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 6 वर्ष के कारावास एवं ₹80000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड ना जमा किए जाने पर आरोपी को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।। शासन की तरफ से पैरवी संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।
निवेशक दे सकते हैं कलेक्टर को आवेदन राशि प्राप्त करने के लिए
एडवोकेट श्री चौहान ने बताया कि कंपनी द्वारा देश भर में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है। कई शहरों में प्रकरण दर्ज हुए हैं। रतलाम में भी कई लोगों ने प्रकरण दर्ज करवाए हैं। जिन निवेशकों का पैसा उक्त कंपनी में लगा था, वह कलेक्टर के यहां आवेदन लगा कर अपना पैसा वापस ले सकते है क्योंकि सी बी आई ने कंपनी की लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति सीज कर रखी है, जिसको बेचकर निवेशकों का रुपया वापस दिया जा सकता है।