नेशनल लोक अदालत:विद्युत प्रकरण पर दी जाएगी छूट
हरमुद्दा
शाजापुर, 11 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2019 में दो महीने में एक बार संपूर्ण देश सहित म.प्र. के समस्त जिला एवं तहसील न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में जिला शाजापुर में दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा -135, 138 एवं 126 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के घरेलू समस्त कृषि 5 किलोवॉट तक गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छुट दी जाएगी। प्रीलिटिगेशन प्रकरण (पूर्व मुकदमेबाजी)- विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व कि राषि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक करने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त पर छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। लिटिगेशन- विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राषि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
ऐसे उपभोक्ता जो नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निराकरण करावांएगे उनका न्यायालय में लंबित अपराधिक प्रकरण (लिटिगेशन) एवं गैर लंबित प्रकरण (प्रिलिटिगेशन) को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। समझौता के माध्यम से छूट हेतु अन्य शर्ते/जानकारी विद्युत वितरण केन्द्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत
शाजापुर, 11 जुलाई। बाबुलाल पिता मुंशीलाल निवासी पिपलौदा ई. तहसील गुलाना की 16 दिसम्बर 2018 को कृषि कार्य करते समय सिंचाई के दौरान कुए में गिरने से मृत्यु होने पर मृतक बाबुलाल के निकटतम वारिस में उसकी पत्नी मंशाबाई के लिए कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।