सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश : अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत दो और चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 15 दिसंबर से पूर्व लगाना अनिवार्य
⚫ दो पहिया वाहन के लिए ₹500 फीस
⚫ चार पहिया वाहन के लिए 800 से ₹1000 तक फीस
⚫ वाहनों पर नहीं मिली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो होगी चालानी कार्रवाई
⚫ केंद्र सरकार ने डेड लाइन दी थी 31 दिसंबर 22
हरमुद्दा
रतलाम 5 दिसंबर। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यूं तो केंद्र सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 31 दिसंबर 2022 की डेडलाइन जारी की थी। अब परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आगामी 15 दिसंबर से पूर्व लगवाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि निर्धारित समय के पश्चात हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर कोई भी वाहन सड़क पर संचालित होना पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी दीपक माझी ने बताया कि दो पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए लगभग 500 रुपए एवं चार पहिया वाहनों के लिए 800 से 1000 रुपए अनुमानित फीस चुकाना होगी। नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन कंपनी के शोरूम में जाकर अथवा ऑनलाइन www.bookmyhsrp.com पर आवेदन किया जा सकता है। शोरूम पर भी फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी तथा जमा फीस की रसीद वाहन स्वामियों को अनिवार्य रूप से देनी होगी। अगर आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है तो इसे तुरंत लगवा लें। अगर चेकिंग के दौरान कोई वाहन पकड़ा गया तो मालिक पर 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।