फैसला : भाई पर जानलेवा हमला करने वाले भाई कमल सिंह को 7 साल की सजा

1500 के अर्थ दंड भी

हरमुद्दा
गुना, 1 फरवरी। अपने ही भाई को पुरानी रंजिश के कारण जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी छल्ली उर्फ कमर उर्फ कमल सिंह अहिरवार को सत्र न्यायाधीश गुना वीरेन्द्र सिंह राजपूत ने 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1500/-  के अर्थदंड से दंडित किया।

लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने हरमुद्दा को बताया कि अभियोजन के अनुसार 29 मार्च 2019 को फरियादी राजेश ने शासकीय चिकित्सालय आरोन में रिपोर्ट लेख कराई कि रात्रि लगभग 12.30 बजे वह लालाराम के मकान की छत पर सो रहा था, तभी उसका भाई छल्ली आया और पुरानी दुश्मनी पर से कुल्हाड़ी से उसके सिर एवं शरीर में अन्य स्थान पर चोट पहुंचाई, मौके पर उसकी पत्नी गंगाबाई, सीताराम और दीपाबाई भी आ गए थे।

न्यायालय में प्रस्तुत किया अभियोग पत्र

इस रिपोर्ट पर से पुलिस थाना आरोन में आरोपी छल्ली के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधि की धारा 307, 323, 324 और 450 में अपराध क्रमांक  169/2019 पर अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा

प्रकरण में आए साक्ष्य और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात् न्यायालय ने आरोपी छल्ली को भारतीय दण्ड विधि की धारा 307 में 7 वर्ष के सश्रम कारावास, 1000/- के अर्थदंड तथा धारा 458 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 500/- के अर्थदंड से दण्डित किया। मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने पैरवी की।

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