पेट्रोल पंपों पर डीजल, पेट्रोल का रिजर्व स्टाक रखने के निर्देश
हरमुद्दा
रतलाम, 6 नवंबर। कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी रूचिका चौहान द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कंडिका 10 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिले के समस्त मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञप्तिधारियों को पेट्रोल पंप पर मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) का 2 हजार लीटर एवं हाई स्पीड डीजल आयल (डीजल) का 4 हजार लीटर का पंपेबल रिजर्व स्टॉक रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
पेट्रोल पंप पर रिजर्व स्टॉक होने पर पेट्रोल पंप अनुज्ञप्तिधारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अथवा इसके लिए कलेक्टर द्वारा अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति से ही पेट्रोल-डीजल का विक्रय करेंगे।