एनडीपीएस से दोषमुक्त किसानों को मिला अफिम खेती का पुनः अधिकार
🔳 वित्त मंत्रालय द्वारा अफिम नीति 2019 के तहत मिली राहत
हरमुद्दा
मंदसौर/ नई दिल्ली 19 नवंबर। मंगलवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय द्वारा अफिम नीति 2019 के लिए एक और राहत प्रदान की गई। जिसमें जिन किसानों को 1999 से लेकर 2017 तक एनडीपीएस के प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया गया है, उन्हें भी अब अफिम खेती करने का अधिकार मिलेगा।
ज्ञात रहे कि 1984 में जब से यह कानून पारित हुआ है, तब से लेकर पहली बार केन्द्र सरकार ने एनडीपीएस एक्ट में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किसानों को सरकार ने अफीम लायसेंस बहाल करते हुए खेती के लिए पात्र माना।
फिर की मुलाकात सांसद गुप्ता व जोशी ने
हालांकि पिछले वर्ष मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता व चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने अफिम किसानों की इस पात्रता के लिए वित्त मंत्रालय में पूरजोर कोशिश की और सफल भी हुए। लेकिन प्रक्रिया में होने के कारण उन्हें लायसेंस नहीं मिल पाए। परंतु 19 नवंबर को केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से पुनः सांसद द्वय की मुलाकत कर चर्चा हुए जिस पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अफिम बोवनी का कार्य शुरू हो चुका है और ऐसे में अगर उन्है समय पर पट्टे मिल जाए तो वे भी बोवनी कार्य प्रारंभ कर देंगे। इस पर मंत्रालय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी कर दिया और समयावधि में एनडीपीएस दोषमुक्त किसानों को पात्रता में शामिल कर दिया।
तकनीकी कारण से रुके हुए पट्टो के लिए भी फैसला जल्द
अब शेष बचे हुए तकनीकी कारण से रूके हुए पट्टो के लिए भी मंत्रालय ने जल्द ही सकारात्मक फैसला लेने की बात कहीं। इस पर सांसद द्वय ने यह भी कहा कि अब शेष बचे हुए किसानों को सरकार से राहत प्रदान करवा कर उनकी भी समस्या का निराकरण करवाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए वे नियमित रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से सतत् पत्राचार व संपर्क बनाएं हुए है।