नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को
🔳 निराकरण के लिए 24 खंडपीठ गठित
🔳 रखे जाएंगे विभिन्न मुद्दों से संबंधित राजीनामे के प्रकरण समझौते के लिए
हरमुद्दा
रतलाम, 13 दिसंबर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभा पोरवाल के मार्गदर्शन में 14 दिसंबर को प्रातः 11.00 बजे जिला मुख्यालय न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना एवं आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
विशेष न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी दीपक गुप्ता ने बताया कि नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन (मुकदमापूर्व) प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकण के लिए जिला न्यायालय रतलाम में 14 खंडपीठ, तहसील न्यायालय, जावरा, में 06 खंडपीठ, तहसील न्यायालय सैलाना में 02 खंडपीठ, तहसील न्यायालय आलोट मे 02 खंडपीठ इस प्रकार कुल 24 खंडपीठ गठित की गई है।
राजीनामे के रखे जाएंगे प्रकरण
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में राजीनामा योग्य लंबित आपराधिक, चैक बाउंस, क्लेम, विद्युत, वैवाहिक, सिविल/दिवानी प्रकरण रखे गए है साथ ही प्रीलिटिगेशन(मुकदमा पूर्व) प्रकरणों में- बी.एस.एन.एल (टेलीफोन), विद्युत विभाग एवं बैंक के प्रकरण निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे।
प्रकरणों का निराकरण करवाने का आह्वान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विष्णु कुमार सोनी एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अंकिता प्लास ने आम जनता से आह्वान किया है कि नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन (मुकदमापूर्व) प्रकरणों में दी जाने वाली छूट का अधिक से अधिक लाभ लेकर प्रकरणों का निराकरण करवाएं। इसके साथ ही नेशनल लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर आपसी राजीनामें एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण कराएं।