सब्सिडी के रुपए मिल गए लेकिन लोन अब तक नहीं मिला

🔳 जनसुनवाई में आए 78 आवेदन

🔳 निराकरण के निर्देश दिए संबंधित विभागों को

हरमुद्दा
रतलाम, 17 दिसंबर। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर जमुना भिडे, संयुक्त कलेक्टर एमएल आर्य तथा डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन द्वारा जनसुनवाई करते हुए 78 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए।

आशाराम बापुनगर रतलाम निवासी प्रेमलता ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि कपडा व्यवसाय हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु उसका प्रकरण पंजाब नेशनल बैंक धानमंडी शाखा को भेजा गया था। उसके बैंक खाते में 90 हजार रुपए सबसिडी की राशि प्राप्त हो चुकी है परन्तु बैंक द्वारा लोन राशि प्रदाय नहीं की जा रही है। प्रकरण निराकरण हेतु एलडीएम को निर्देशित किया गया।

सामाजिक पेंशन की मांग

ग्राम गुडरपाडा निवासी पारसबाई गरवाल ने आवेदन में कहा है कि वह पैरों से विकलांग है तथा उनके पति को कानों से बहुत कम सुनाई देता हैं तथा पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने से उन्हे सामाजिक पेंशन प्रदान की जाए। प्रार्थिया के आवेदन पर सीईओ जिला पंचायत को प्रकरण निराकरण के लिए निर्देश जारी किए गए।

अब राशि देने से कर रहा है इनकार

जवाहर नगर निवासी विजेन्द्र प्रभुलाल महावर ने जनसुनवाई में शिकायत करते हुए बताया कि अहमदअली बोहरे की चाल निवासी एक व्यक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों से लोन दिलवाने का कार्य करता है तथा प्रार्थी को भी सुशील कौशल द्वारा फायनेंस कम्पनी से लोन दिलवाने के नाम पर ब्लेंक चेक ले लिए तथा उसके बैंक खाते में 45013 तथा 2,00,000 लाख रुपए की राशि जमा हो गई। उसने यह कहते हुए उक्त राशि मुझसे प्राप्त कर ली कि वह उक्त राशि अहमद अली बोहरे की चाल निवासी एक अन्य व्यक्ति को दे देगा तथा आने वाली मासिक किश्त की राशि उस व्यक्ति द्वारा भर दी जाएगी। विजेन्द्र ने बताया कि धोखाधडी करते हुए उसके बैंक खाते से 2 लाख 45 हजार रुपए निकाल लिए गए हैं और अब वह राशि देने से इंकार कर रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

ग्राम बरबड निवासी बादल पिता वीरू ने अपने आवेदन में कहा है कि उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है और उसके परिवार में दो छोटे भाई व एक छोटी बहन है, जिनका लालन-पालन करने की जिम्मेदारी उस पर आ गई है। प्रार्थी द्वारा बीपीएल राशनकार्ड बनाने हेतु आवेदन दिया जा चुका है परन्तु राशनकार्ड नहीं बन पा रहा है जिससे प्रार्थी के समक्ष छोटे भाई-बहन के लिए राशन जुटाने की समस्या खडी हो गई है। प्रकरण निराकरण हेतु सीईओ जिला पंचायत को भेजा गया है। ग्राम सादरपुरा तहसील पिपलौदा निवरासी हीराबाई पति केशुराम चन्द्रवंशी ने आवेदन में कहा है कि उसके पति की दो वर्ष पूर्व अकाल मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जावरा कार्यालय में अकाल मृत्यु हो जाने पर मुआवजा राशि प्रदान करने हेतु आवेदन भी दिया था परन्तु मुआवजा राशि आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण एसडीएम जावरा को निराकरण हेतु भेजा गया है।

ग्राम बिबडौद निवासी गबरा डिंडोर ने आवेदन देकर मांग की है कि बिबडौद के समीप पर्यावरण पार्क के पास गुफेश्वर महादेव मंदिर है जो गुफा में स्थित है, की वह विगत 30 वर्षों से सेवा कर रहा है। पिछले पांच वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत बिबडौद द्वारा मंदिर में जाने का रास्ता स्टापडेम बनाकर रोक दिया गया है जिससे श्रद्धालु मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं। मंदिर पर वर्ष भर पानी की उपलब्धता बनी रहती है। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वह इस रमणीय स्थल का विकास नहीं कर पा रहा है। अतः मंदिर के सौंदर्यीकरण की कार्रवाई की जाए। प्रकरण देवस्थान शाखा को प्रेषित किया गया है। रत्नेश्वर रोड निवासी राजेश परमार ने आवेदन देते हुए कहा है कि वह रत्नेश्वर रोड का स्थाई निवासी होकर झोपडी में निवास करता है परन्तु उसे आवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम को प्रेषित किया गया।
ग्राम मेवासा निवासी संगीताबाई ने आवेदन देते हुए कहा कि उसके पति की मृत्यु 1 दिसम्बर 2017 में हो गई थी। शासन द्वारा पति की मृत्यु पर 4 लाख रुपए की सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी परन्तु प्रार्थिया को आज दिनांक तक उक्त राशि प्राप्त नहीं हुई है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने से प्रार्थिया के सामने भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रकरण निराकरण हेतु वरिष्ठ लिपिक शाखा को प्रेषित किया गया है। ग्राम नौगांवाकला निवासी दिलीप धाकड ने आवेदन में बताया कि उनकी माता श्रीमती लीलाबाई धाकड की उम्र 49 साल है और विकलांगता प्रमाण पत्र में विकलांगता का प्रतिशत 45 बताया गया है जो कि बाद में प्रमाण पत्र के पीछे 50 प्रतिशत कर दिया गया। अतः उनकी माता का 50 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र बनाया जाए जिससे उन्हें विकलांगता सहायता राशि प्राप्त हो सके। प्रकरण निराकरण हेतु सिविल सर्जन को भेजा गया है।

संयुक्त कलेक्टर श्री आर्य को विभिन्न शाखाओं का प्रभार

रतलाम, 17 दिसंबर। कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से संयुक्त कलेक्टर एमएल आर्य को राजस्व गणक, भू-अर्जन, नजारत, सांख्यिकी एवं राहत, शाखाओं का भी कार्य प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा गया है।

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