वनाधिकार अधिनियम में बताए गए साक्ष्यों के आधार पर ही भूमि अधिकार की करें अनुशंसा

🔲 जिला स्तरीय वनाधिकार अधिनियम समिति की हुई बैठक 

हरमुद्दा
रतलाम, 10 फरवरी। जिला स्तरीय वनाधिकार अधिनियम समिति की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा निर्देश दिए गए कि शासन के वनाधिकार अधिनियम में बताए गए साक्ष्यों के आधार पर ही हितग्राही के भूमि अधिकार की अनुशंसा की जाए।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि उपखंड स्तरीय समितियों की बैठक मंगलवार को आयोजित की जाकर प्राप्त दावों पर संवीक्षा कर लिया जाए। कलेक्टर ने पंचायत सचिवों तथा वन विभाग के कर्मचारियों को भी मंगलवार को पोर्टल पर कार्य करने की ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए। जिले में शासन के निर्देशानुसार वनाधिकार अधिनियम के तहत पूर्व में खारिज किए गए 6566 व्यक्तिगत दावों तथा 38 सामुदायिक दावों पर विचार एवं समीक्षा की जाकर अंतिम रूप दिया जाना है, अधिकतर हितग्राही सैलाना तथा बाजना जनपद पंचायत क्षेत्रों में है।

कार्यों में लाए तेजी

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यदि वन ग्राम समिति द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो उपखंड स्तरीय समिति उन प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए पुनः वन ग्राम समिति को भेज देगी। दावों पर ग्राम सभाओं द्वारा भी अनुमोदन दिया जाएगा। कलेक्टर द्वारा कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी एसडीएम तथा जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए गए।

यह थे मौजूद

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष परमेश मईडा, डीएफओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संदीप केरकेट्टा, सुश्री वासु कनौजिया, सहायक आयुक्त आरएस परिहार, एसडीएम जावरा तथा रतलाम ग्रामीण तथा जनपद पंचायत बाजना सीईओ आदि उपस्थित थे।

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