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नाबालिक छात्रा का पीछा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

हरमुद्दा

रतलाम, 29 फरवरी। स्कूली छात्रा का पीछा करने और बात करने की जिद करने वाले युवक को जब छात्रा ने शिकायत करने की बात कही तो जान से मारने की धमकी तक दे दी। प्रकरण में विवेचना के उपरांत शनिवार को
विशेष न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने आरोपी युवक को एक साल का सश्रम, कारावास और एक हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि 14 वर्षीय नाबालिक छात्रा ने अपने पिता व अपनी सहेली के दादाजी के साथ 20 जनवरी 2016 को थाना बड़ावदा थाना की चौकी हाटपिपलिया पर शिकायत की। छात्रा ने बताया था कि मैं कक्षा 9 वीं में पढ़ती हूं। जब स्‍कूल से घर जाती हूं तो शाहरुख मेरा पीछा करता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जब में अपनी सहेलियो के साथ स्‍कूल से छुट्टी होने के बाद करीब 4:30 बजे हाट में सामान खरीदने गई थी, तब शाहरुख मेरा पीछा करता हुआ आया और कहने लगा कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो मैने कहा कि मैं तेरी शिकायत कर दूंगी तो उसने मुझसे कहा कि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्‍म कर दूंगा।

थाने पर भेजा प्रकरण, गिरफ्तार किया आरोपी को

नाबालिक छात्रा की शिकायत पर चौकी हाटपिपलिया पर अप. क्रं. 0/15 धारा 354डी, 506 भादवि, 11/12 पॉक्‍सो एक्‍ट का प्रकरण दर्ज कर थाना बड़ावदा भेजा गया। जहां पर मूल अपराध क्रं. 23/16 पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी शाहरुख शाह को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में नाबालिग छात्रा के उम्र संबंधी साक्ष के कथन तथा आवश्‍यक साक्ष संकलित कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष धारा 354डी, 506 भादवि 11/12 पॉक्‍सो एक्‍ट में आरोपी शाहरुख के विरूद्ध 26 जनवरी 2016 को पेश किया गया। प्रकरण में सुनवाई के उपरांत
शनिवार 29 फरवरी 2020 को आरोपी शाहरुख शाह पिता नाहरू शाह को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 11(1)/12 पॉक्‍सो एक्‍ट में विशेष न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने  1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री सीमा शर्मा विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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