वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की मिली सजा एवं लगा 500 रुपए का जुर्माना -

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की मिली सजा एवं लगा 500 रुपए का जुर्माना

हरमुद्दा

बड़वानी, 6 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेधवा जफर खान ने पारित अपने फैसले मे शराब बेचने के आरोपी प्रेमसिंह पिता कना निवासी ग्राम झोपाली कनास्यापुरा को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रुपए जुर्माने सेे दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेधवा राजमलसिंह अनारे द्वारा की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *