टिकट लेने या निरस्त कराने के लिए परेशान एवं चिंतित न हो यात्री, किए गए है रिफंड के खास इंतजाम
🔲 टिकट खिड़की पर अनावश्यक भीड़ को कम करने के लिए प्रयास
🔲 रेलवे ने किया है रिफंड नियम में परिवर्तन, 21 मार्च से 15 अप्रैल तक रहेगा लागू
हरमुद्दा
रतलाम, 21 मार्च। कोरोना-19 के प्रसार के मद्देनजर गाड़ियों के परिचालन कम होने के कारण बड़ी संख्या में टिकट निरस्त किए जाने के साथ ही साथ परिचालित की जाने वाली गाड़ी के समय टिकट काउंटर पर अधिक भीड़-भाड़ होने की संभावना है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से आह्वान है कि टिकट लेने या निरस्त कराने के लिए ज्यादा परेशान एवं चिंतित न हो। रेलवे द्वारा इसके लिए उचित व्यवस्था की गई है।
मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि स्टेशन पर इस संदर्भ में कोई परेशानी हो तो वहाँ के स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर से संपर्क करें। वहां पर भी परेशानी का निदान न होने पर वाणिज्य कंट्रोल के मोबाईल नम्बर 9752492970 पर संपर्क कर सकते हैं।
रिफंड के नियम में किया है बदलाव
कोविड-19 के प्रसार के संदर्भ में रेल मंत्रालय द्वारा रिफंड नियम में बदलाव किया गया है जो 21 मार्च से 15 अप्रैल तक लागू रहेगा। यह नियम टिकट खिड़की पर अनावश्यक भीड़ को कम करने के लिए लिया गया है।
🔲 रेलवे द्वारा 21 मार्च से15 अप्रैल के मध्य गाड़ी को निरस्त करने पर इसका रिफंड यात्रा आरंभ के 45 दिन तक दिया जा सकता है। ( प्रचलित नियमानुसार 3दिन/72 घंटे)
🔲 ट्रेन निरस्त नहीं हुई है लेकिन यात्री यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो यात्रा आरंभ से 30 दिन के भीतर स्टेशन पर टीडीआर फाइल किया जा सकता है ( प्रचलित नियमानुसार तीन दिन) तथा मुख्य दावाधिकारी/मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय में 60 दिन तक टीडीआर फाइल कर सकते हैं ( प्रचलित नियमानुसार 10 दिन)
🔲 जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट निरस्त कराते हैं वो किसी भी काउंटर से यात्रा आरंभ से 30 दिनों तक धन वापसी ले सकते हैं।
रेलवे का आह्वान स्टेशन पर ना आए
यात्रियों से आह्वान है कि रेलवे द्वारा आरंभ की गई इस सुविधा का लाभ लें तथा तेजी से बढ़ती वायरस के प्रसार के समय रेलवे स्टेशन न आएं।