प्रतिबंध अवधि के लिए जारी परिचय पत्र का दुरुपयोग करने पर कलेक्टर ने किया निरस्त
हरमुद्दा
शाजापुर, 6 अप्रैल। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में आईपीसी की धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंध अवधि के दौरान जारी किए गए समस्त परिचय पत्र कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा निरस्त कर दिए गए है।
उल्लेखनीय है कि प्रतिबंधात्मक अवधि में आवश्यक सेवा के लिए जनसंपर्क, खाद्य सुरक्षा, नगरपालिका, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों द्वारा अत्यावश्यक सेवा वाले संस्थानों एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के समाजसेवियों सहित अन्य व्यक्तियों को प्रतिबंध अवधि के लिए परिचय पत्र जारी किए गए थे।
घूमने के लिए कर रहे थे परिचय पत्र का दुरुपयोग
प्रायः देखने में आ रहा था कि कई परिचय पत्र धारक अनावश्यक रूप से बिना किसी कार्य के अपने घरों से बाहर निकलकर उक्त परिचय पत्र का दुरूपयोग कर रहें है। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी है कि प्रतिबंध की अवधि में सभी नागरिक अपने घरों में ही रहें और जरूरी होने अथवा समस्या होने पर ही अपने घर से निकले और कार्य संपन्न कर घर वापस जाए। प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान विभिन्न व्यक्तियों को परिचय पत्र केवल अत्यावश्यक सेवा वाले संस्थानों अर्थात मेडिकल, किराना, दूध, फल व सब्जी के विक्रय आदि में लगे हुए मजदूरों-कर्मचारियों की सुविधा के लिए थें, जिससे उन्हे दैनिक आवश्यकताओं वाली सेवा प्रदान करने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। परन्तु परिचय पत्र धारकों के द्वारा अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलना एवं सड़कों पर भ्रमण कर परिचय पत्र का दुरूपयोग करना शुरू कर दिया जो कि कदापि उचित नहीं है।
इसे देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. रावत ने जारी किए गए समस्त परिचय पत्रों को निरस्त कर दिए हैं।