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सागर जिला शुक्रवार सुबह से 72 घण्टे तक टोटल लॉक डाउन घोषित

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🔲 आवश्यक सुविधाएं मिलेगी

🔲 जरूरी सेवा देने वालों को मिलेगी छूट

हरमुद्दा
सागर, 9 अप्रैल। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जिले में तत्काल 10 अप्रैल सुबह 6 बजे से 13 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉक डाउन घोषित किया गया। लॉक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

यह आदेश कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक ने गुरुवार को दिए हैं। कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सागर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

आवागमन प्रतिबंधित 

कलेक्टर नायक ने बताया कि जिले की सभी सीमाएं सील की जाती हैं। किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में मालवाहन को छोड़कर बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पेयजल तथा पंचायत प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मेडिकल दुकान, हास्पिटल, सब्जी, किराना दुकान, दूध की दुकान, सांची पार्लर, पेट्रोल पम्प एवं सभी बैंक एटीएम से केश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।

इन्हें रहेगी छूट

इमरजेंसी ड्यूटी जाने वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईकार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता तथा न्यूज पेपर हॉकर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

इनका रहेगा प्रवेश

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प्रतिबंध के दौरान मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयों, आवश्यक वस्तुओ का परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं, दवाइयो आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 13 अप्रैल 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

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