शाजापुर में मिला पहला कोरोना पॉजीटिव
🔲 3 कि.मी. की परिधी में आने वाला क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित
हरमुद्दा
शाजापुर, 09 अप्रैल। शाजापुर जिले में गुरुवार को प्रथम कोरोना पॉजीटिव मिला है। जिले के ग्राम जामनेर निवासी 30 वर्षीय एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आई है। ग्राम चाकरोद में संबंधित की सुसराल है।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने हरमुद्दा बताया कि इन घरों को एपीसेन्टर घोषित करते हुए इस घर से 3 कि.मी. की परिधी में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जाएगा। साथ ही इससे लगे 5 कि.मी. की परिधी के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
आवागमन प्रतिबंधित
कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट ऐरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना उचित होगा। कंटेनमेंट ऐरिया के अंदर भी आवागमन पूर्ण तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया से 3 कि.मी. की परिधी को पेरामीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसे अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट ऐरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा विशेष आर.आर.टी. जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलॉजिस्ट, पैथालॉजिस्ट, माईक्रोबायोलॉजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाईल युनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर, एक पैरामेडिकल स्टॉफ लेब टेक्निशियान व डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया जायेगा।
स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की जाएगी सतत स्क्रीनिंग
उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाईंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जाएगी। समस्त वार्ड वार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता- एल.एच.वी., ए.एन.एम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर (एम.पी. डब्ल्यू-टीबी एच व्ही) टीम बाईस एपीसेन्टर से प्रति टीम पचास घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा-2 में रिपोर्ट आईडीएसपी नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड-19 संक्रमण के संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर.आर.टी को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
परिजनों को क्वारेंटाइन कराना आवश्यक
समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजीटिव केस परिजन, निकट संपर्क को होम क्वारेंटाइन कराया जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। जिनको होम क्वारेंटाइन किया गया हैं उनका प्रतिदिन विजिट या दूरभाष के माध्यम से फॉलोअप लेना होगा, जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, संबंधित के ट्रू कान्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा। आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्रवाई अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेकिंट करते हुए समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करें।
प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
नगरपालिका के जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा। सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर/आरआरटी द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना हैं एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हैण्ड हाइजीन और पर्सनल हाइजीन के प्रोटोकाल पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे व समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।