बाहर से आकर रहने वालों की जानकारी छुपाने पर प्रकरण दर्ज

🔲 धारा 188, 269 एवं 270 लगाई

हरमुद्दा
शाजापुर, 10 अप्रैल। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रतिबंधित अवधि में बाहर से आकर रहने और जानकारी छुपाने के कारण दो व्यक्तियों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188, 269 एवं 270 के तहत शुजालपुर मंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर विवेक कुमार ने हरमुद्दा को बताया कि खजराना इन्दौर स्थित मदरसा रिजायुलूम में शिक्षण कार्य करने वाले युनुस पिता रसीद खां उम्र 30 वर्ष अपनी पत्नी सहाना उम्र 25 वर्ष और पुत्री रोशन उम्र ढाई वर्ष एवं जाकिया उम्र 09 वर्ष के साथ मोटर साईकिल से 31 मार्च को अपनी ससुराल ग्राम चाकरोद आया था तथा वह अगले दिन ग्राम जामनेर गया था। 5 अप्रैल को स्वास्थ्य खराब हुआ था। 8 अप्रैल को स्वास्थ्य अधिक खराब होने के कारण उसे शुजालपुर मंडी शासकीय चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा गया। यहां उसका सेम्पल लिया गया था, जो कि जांच में पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है। इस प्रकार जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए आईपीसी की धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का युनुस द्वारा उल्लंघन कर अनाधिकृत रूप से जिले की सीमा में प्रवेश किया गया। इसे देखते हुए युनुस के विरूद्ध शुजालपुर मंडी थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 188, 269, 270 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इसी तरह राजगढ़ जिले के तलेन निवासी सत्तार खां पिता दिलावर खां उम्र 62 वर्ष हाल मुकाम प्रेम नगर शुजालपुर मंडी जो कि 24 मार्च 2020 को भोपाल से आया था। इसकी जानकारी 08 अप्रैल को मिलने पर व्यक्ति से पूछताछ की गई। पहले उसने बताया था कि वह शाहजहांनाबाद भोपाल की मस्जिदों में जमात में शामिल हुआ था। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुआ था वही से लौटकर शुजालपुर आया है। इस प्रकार यात्रा की जानकारी छुपाने पर इसके विरूद्ध भी शुजालपुर मंडी थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 188, 269, 270 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही इसका सेम्पल लिया जाकर जांच के लिए भेजा गया है।

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