लॉक डाउन: जिले के समस्त नगरीय निकायों के लिए संशोधित आदेश, कई सारी सुविधाओं का किया गया समावेश, समय किया तय
🔲 अपर कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
🔲 आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई
हरमुद्दा
रतलाम 16 अप्रैल। लॉक डाउन के तहत रतलाम जिला अन्तर्गत सीमा क्षेत्र की सभी नगरीय निकाय एवं नगर परिषदो के लिए संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आमजन की सुविधा के लिए नए आदेश में कई प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया गया है। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जमुना भिडे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जारी आदेश के तहत 15 अप्रैल की प्रातः 6.00 बजे से 3 मई की रात्रि 12.00 बजे तक सम्पूर्ण जिले में लॉक डाउन रहेगा।
यह रहेगा प्रतिबंध
इस अवधि में सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे। जिले की सभी सीमाएं सील की जाकर किसी भी माध्यम सडक एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, उद्यान, जिम, कोचिंग सेन्टर तथा स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे। कर्मचारियों की बायो-मेट्रिक उपस्थिति ली जाना प्रतिबंधित किया गया है।
इमरजेंसी ड्यूटी वालों के लिए यह जरूरी
इसी तरह इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई-कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
इन सेवाओं पर रहेगी छूट
जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किए गए हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। किराने की समस्त दुकानों से होम डिलिवरी, ग्रामीण दुकानदारों की आपूर्ति के लिए प्रातः 11 से 6 बजे तक खुली रहेंगी। इनके स्वयं की भण्डारण/पैकेजिंग इत्यादि हेतु इस समय के अतिरिक्त के बाद भी खुल सकेगी। आटा चक्की प्रातः 11 से 5 बजे तक खुली रहेंगी।
भोजन वितरण में शासन के साथ सामाजिक संस्थाएं भी
निराश्रित व्यक्तियों के खाने के पैकेट शासन स्तर व अन्य सामाजिक एवं सेवा संस्थाओं के माध्यम से बांटे जा सकेंगे। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेण्डर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा परन्तु उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे। सांची की दुग्ध होम डिलीवरी एवं घर-घर जाकर दूध (कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल सांची से) बांटने वाले दूध विक्रेता को अनुमति रहेगी। समस्त मेडिकल दुकानें हास्पिटल एवं पैथालाजी लेब (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोडकर) प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सभी पेट्रोल पम्प एवं बैंक के एटीएम से केश प्रतिपूर्ति की सेवा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। दवाईयां उत्पादन करने वाले उद्योग एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
बैंक खुली रहेगी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक
धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने, बंद करने, आरती, उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयों, आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। प्रतिबंध अवधि में समस्त बैंक शाखा प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक खुले रहेगी। साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए पानी, छाया, बैठने की व्यवस्था, ग्राहक को आपस में 2 मीटर बनाए रखने की व्यवस्था करना बैंक प्रबंधक की जवाबदारी रहेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। जिले की सभी बैंक, वित्त संस्थाओं के बैंक कारस्पांडंस द्वारा घर-धर जाकर कार्य सम्पादित किया जाएगा। उक्त उल्लेखित अवधि में कियोस्क सेन्टर पर कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। न्यूज पेपर वितरण के लिए प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक की अनुमति रहेगी।
घर-घर पहुंच सकेगा आरओ वाटर
जल सप्लाय हेतु आरओ वाटर की होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी। पशु-पक्षियों को चारा व दाना-पानी (आहार) की दुकानें प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक होम डिलिवरी दी जाने की छूट रहेगी। पंखा, कूलर, एसी, मोटर वाइंडिंग दुकानें केवल होम डिलिवरी कार्य जैसे खरीदी, रिपेयर एवं सर्विस कार्य करने की प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक की छूट प्रदान की गई है।
मैकेनिकों की दुकानें 11 से 5 बजे तक रहेगी खुली
रबी फसलों की कटाई में प्रयुक्त होने वाले कबाईन हार्वेस्टर, ट्रेक्टर, करटम हायरिंग आदि कृषि यंत्रों की रिपेयरिंग हेतु मैकेनिक की गैरेज, दुकान, सर्विस सेन्टर इत्यादि सभी दुकाने प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी।
आदेश के उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
उपार्जन प्रक्रिया में लगे अधिकारी, कर्मचारी तथा किसान इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। विभाग द्वारा जारी विस्तृत निर्देशानुसार कार्य करेंगे। अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी स्वविवेक से आवश्यक अनुमति प्रदाय कर सकेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा