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केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण फैसला : देश में खुलेगी दुकानें लेकिन शर्तों के मुताबिक, रतलाम को करना होगा अभी इंतजार

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🔲 नियमों का करना होगा पालन

🔲 छोटे दुकानदारों को राहत

🔲 रमजान में नहीं होगी दिक्कत रोजेदारों को

हरमुदा
नई दिल्ली/ रतलाम, 25 अप्रैल। कोरोनावायरस संक्रमण के मद्देनजर देशभर में चल रहे लॉक डाउन के बीच केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेकर देशभर के दुकानदारों व आमजन को राहत दी है।  फैसले के मुताबिक जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलेगी। लेकिन विक्रेता और ग्राहकों को नियमों का पूरा पालन करना होगा। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले में अभी रतलाम को इंतजार करना होगा। उल्लेखनीय के रतलाम रेड जोन में है। अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस संक्रमित की एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। कई दिनों से पॉजीटिव का आंकड़ा भी स्थिर है।

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देश में 25 मार्च से चल रहे लॉक डाउन के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात आम आदमी और छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने शनिवार से देशभर में सभी तरह की जरूरी और गैर जरूरी चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है।

यह दुकान में रहेगी खुली

इनमें मोबाइल रिचार्ज, किराना, दूध, सब्जी के अलावा गैर जरूरी सामानों जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें शामिल हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही यह दुकानें देश और शहरों के उन इलाकों में नहीं खुलेंगी जिन्हें हॉटस्पॉट झोन घोषित किया गया है।

शॉपिंग मॉल की अनुमति नहीं

शर्तों के तहत दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

आसानी से मिल जाएगी अफ्तारी की सामग्री

गृह मंत्रालय का आदेश ऐसे समय में आया है जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो गया है। रमजान में रोजदारों को खरीदारी की दिक्कत नहीं होगी। अफ्तारी की सामग्री आसानी से मिल जाएगी।

देर रात को किया आदेश में संशोधन

शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस (गली मोहल्ले) की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति दी है।

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरूरी

दुकानों को खोलने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी रहेगी। क्योंकि देश में अभी कई जिले रेड जोन में है। वहां की स्थिति को देखते हुए ही स्थानीय प्रशासन निर्णय लेगा, जिसका पालन आम जनता और दुकानदारों को करना होगा।

करना होगा लॉक डाउन की शर्तों का पालन

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा। 24 मार्च से बंद गली मोहल्लों की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी और जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

स्पष्ट कहा है गृह मंत्रालय ने

मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। मल्टी और सिंगल ब्रांड के शॉपिंग मॉल्स में मौजूद दुकानें भी नहीं खुलेंगी। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के भीतर पंजीकृत मार्केट कांप्लेक्स भी तीन मई तक बंद रहेंगे। नगर निगम के क्षेत्र से बाहर मार्केट कांप्लेक्स में दुकानें खोलने की अनुमति होगी। इन दुकानों में भी सिर्फ 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे और उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना भी जरूरी होगा।

फिलहाल करना होगा इंतजार

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जिले में 5 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित है। पॉजीटिव की संख्या भी 12 है। ऐसे में पूर्ण रूप से समीक्षा कर वरिष्ठों से निर्देश मिलने के बाद ही रतलाम जिले में दुकानें खोलने का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जिले के रहवासियों को इंतजार करना होगा।

🔲 रुचिका चौहान, कलेक्टर, रतलाम

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