ग्रामीण क्षेत्र की बल्ले-बल्ले : जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें है दोपहर 1 बजे तक रहेगी खुली, नियमों के पालन के साथ कर सकेंगे खरीदारी
🔲 मकानों की मरम्मत भी कर सकेंगे
हरमुद्दा
रतलाम, 27 अप्रैल। मंगलवार सेेे ग्रामीण क्षेत्र रहवासियों का जीवन मंगलमय हो जाएगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की दुकानें सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी। वहीं मकान की मरम्मत कार्य भी कर सकेंगे। खरीदारी करने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ ही मास्क लगाना होगा।
सोमवार शाम को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी संशोधित आदेश में रतलाम जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की सब्जी फुटकर फल, दूध, किराना दुकानें प्रातः 7 से दोपहर 1 बजे तक खोले जाने के लिए छूट प्रदान की गई है
यह दुकानें भी रहेगी खुली
इसी प्रकार स्टेशनरी, फुटवेयर, पीवीसी पाइप, बिल्डिंग मैटेरियल पानी की मोटर पंप, कूलर, पंखा एसी, बैटरीज, विद्युत उपकरण सामग्री एवं सर्विस की दुकानें प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ग्राहकों की खरीदी के लिए खुली रहेगी।
मकान मरम्मत निर्माण में करना होगा शर्तों का पालन
इसी तरह भवन निर्माण कार्य जैसे लॉक डाउन अवधि के पूर्व निर्माणाधीन मकान एवं मकान की रिपेयरिंग कार्य को शर्तों के अधीन प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। निर्माण कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। नवीन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश कंटेंटमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होगा