प्रदेशभर में अतिथि शिक्षकों को मिलेगा 30 अप्रैल तक का मानदेय
🔲 लॉक डाउन को भी माना कर्तव्य अवधि
हरमुद्दा
भोपाल / रतलाम, 8 मई। प्रदेशभर के अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं को 30 अप्रैल तक का मानदेय दिया जाएगा। लॉक डाउन को भी कर्तव्य अवधि माना गया है। प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं के हित में निर्णय लिया है।
लोक शिक्षण संचालनालय एवं आदिवासी विकास विभाग ने अलग-अलग पत्र जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त को जारी किए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री कियावत ने शुक्रवार को आदेश जारी कर बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं का मानदेय 30 अप्रैल तक का दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर के स्कूलों में अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं को 30 अप्रैल तक सेवाओं के लिए रखा गया था। लेकिन लॉक डाउन के चलते इस अवधि को भी कर्तव्य अवधि माना गया है। इसलिए उन्हें अप्रैल माह के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त ने भी आदेश जारी किए गए हैं।