बाहर से लौटे म.प्र. के मजदूरों को मिलेगा संबल योजना का लाभ
🔲 कलेक्टर ने वीसी लेकर सभी एसडीएम को दिए निर्देश
🔲 जिनके पास पहचान पत्र नहीं उन्हें मिलेगी समग्र आईडी
🔲 सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन किया जाएगा 27 मई से 3 जून तक
हरमुद्दा
रतलाम, 26 मई। मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो अन्य राज्य में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे और कोरोना संकट के कारण 1 मार्च 2020 या उसके बाद प्रदेश में वापस आये है। ऐसे श्रमिको को शासन की विभिन्न योजनाओं के समस्त लाभ देने की दृष्टि से 27 मई से 3 जून तक सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए मजदूर को प्रदेश का मूलनिवासी होना जरूरी है।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिला एनआईसी कक्ष से से वीसी के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम तथा अन्य अधिकारियों को निर्धारित कार्य योजना के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन किए जाने का कार्य नगरीय क्षेत्रो में वार्ड प्रभारियों एवं ग्रामीण क्षेत्रो में पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों को दिया है।
उनका भी होगा पंजीयन
ऐसे श्रमिक जिनका समग्र आईडी नहीं है और म.प्र. के मूल निवासी है। ऐसे प्रवासी श्रमिकों का समग्र आईडी नियत प्रक्रिया के अनुसार समग्र पोर्टल पर जनरेट की जाएगी। इसके साथ ही इनका सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन का कार्य पोर्टल पर समग्र आईडी का उल्लेख करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा। सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन उन्ही प्रवासी श्रमिकों का किया जाएगा जो ‘मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना’ अथवा ‘भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल’‘ में पंजीयन के लिए पात्रता रखते है।
इनका नहीं होगा सर्वे, सत्यापन, पंजीयन का कार्य
सर्वे के दौरान निम्न श्रेणियों का सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन नहीं किया जाएगा, जो प्रवासी श्रमिक मध्यप्रदेश का मूल निवासी नहीं है। ऐसे म.प्र. के मूल निवासी श्रमिक जो 1 मार्च 2020 के पूर्व नियोजित राज्य से म.प्र. में प्रवासी श्रमिक के रूप में लौट आए हैं। साथ ही ऐसे मूल श्रमिको का भी सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन नहीं होगा, जो राज्य के बाहर प्रवास पर नहीं गए है।
यह मिलेगा लाभ
इन श्रमिकों को म.प्र. शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें मनरेगा का कार्य तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जाएगा।