फैसला : शराब के नशे में भाई की हत्या करने वाले भाई को आजीवन कारावास की सजा
⚫ भाई से मांगी थी आरोपी ने मोटरसाइकिल
⚫ भाई था नशे में इसलिए कर दिया उसे मना
हरमुद्दा
रतलाम 30 सितंबर। शराब के नशे में भाई का गला दबा कर हत्या करने वाले आरोपी सतवन पिता मावजी कटारा निवासी ग्राम खेरिया रुंडी कला थाना रावटी जिला रतलाम को द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभिजक संजीव सिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि आरोपी सतवन तथा मृतक सुमित सगे भाई थे। फरियादिया राधाबाई तथा मृतक सुमित पति पत्नी थे । वह उदयपुर राजस्थान में मजदूरी का कार्य करने के लिए गए थे। 7 मई 2021 को वापस लौट कर पहले फरियादिया के घर आए थे वहां पर एक दिन रुकने के पश्चात अगले दिन 8 मई 2021 को दोपहर 12 बजे ग्राम खेरिया रुंडी आए थे दिन में मृतक तथा फरियादिया ने खेत पर काम किया था। फिर शाम 5 बजे फरियादी तथा मृतक खेत से घर आए थे। तब आरोपी सतवन ने मृतक से उसकी मोटरसाइकिल मांगी थी चूंकि आरोपी ने शराब पी रखी थी। इसलिए मृतक ने मोटरसाइकिल देने से इनकार कर दिया था।
पहले मार पत्थर फिर दबाया गला
इस बात पर आरोपी मृतक के साथ गाली गलौज कर चला गया। रात्रि के समय लगभग 10 बजे मृतक सुमित घर आया तब आरोपी सतवन ने शराब के नशे में मृतक सुमित को पत्थर मारा था, जो उस के दाहिने कंधे पर लगा था। उसके बाद आरोपी सतवन ने सुमित का गला दबा दिया जिससे सुमित कुछ बोल नहीं पा रहा था और सुमित की मृत्यु हो गई थी।
मृतक सुमित की पत्नी ने कार्रवाई रिपोर्ट दर्ज
सुमित की मृत्यु हो जाने से मृतक की पत्नी फरियादिया राधाबाई द्वारा पुलिस रिपोर्ट धारा 302 भादवी के अंतर्गत लेख कराई थी ।प्रकरण का अनुसंधान निरीक्षक लोकेंद्र सिंह द्वारा किया गया था अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसका विचारण वर्तमान में द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां पर किया गया था।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा
द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी सतवन को मृतक सुमित की हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं ₹2000 के अर्थ दंड से दंडित किया। प्रकरण की। पैरवी अतिरिक्त लोकअभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई ।