मामला प्रसूता की मौत का : कलेक्टर के निर्देश पर जिला चिकित्सालय के दोषी संविदा चिकित्सक को हटाया

🔲 प्रसूता को निजी क्लीनिक पर बुलाया था चिकित्सक ने

🔲 कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

हरमुद्दा
रतलाम, 27 मई। जिला चिकित्सालय में प्रसूता की मौत के मामले में चिकित्सक दोषी पाया गया है। जांच के बाद मिले तथ्यों के आधार पर कलेक्टर के निर्देश पर संविदा चिकित्सक अंकित जैन को हटा दिया गया है। वहीं सिविल सर्जन को पुनः जांच के आदेश दिए थे।
उल्लेखनीय है कि प्रसव के बाद जिला चिकित्सालय में गई प्रसूता का कोरोना का सैंपल लिया गया। 5 बार भर्ती किया गया। मौत के आधार पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई है।

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प्रसूता को बुलाया निजी क्लीनिक पर और ली राशि

जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि डॉक्टर अंकित जैन ने मृतिका ज्योति पति राहुल बन्दोडिया को सरकारी अस्पताल से अपने निजी क्लीनिक पर बुलाया। कंसल्टेशन फीस और उपचार करने के नाम पर राशि ली गई। संबंधित चिकित्सक के सीसीटीवी फुटेज कथन आदि की जांच की गई। जांच उपरांत डॉ. अंकित जैन दोषी पाए गए।

सिविल सर्जन ने नहीं दिया स्पष्ट अभिमत

इसी प्रकरण में महिला की मृत्यु होने के कारणों की जांच के लिए सिविल सर्जन डॉ. आनन्द चन्देलकर को निर्देशित किया गया था। सिविल सर्जन से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में महिला की मृत्यु संबंधी स्पष्ट अभिमत नहीं दिया।
इसके चलते प्रकरण में सिविल सर्जन को पुनः जांच कर महिला की मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए भेजा गया है

कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

प्रकरण में कलेक्टर रुचिका चौहान के अनुमोदन के आधार पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर नानावरे ने संविदा चिकित्सक अंकित जैन को सेवा से पृथक कर दिया है।

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