जान से मारने की नियत से धारदार फर्सी से हमला करने वाले आरोपी का जमानत खारिज
हरमुद्दा
शाजापुर, 8 जुलाई। जान से मारने की नियत से धारदार फर्सी से हमला करने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी धीरज कुमार द्वारा खारिज की गई।
जिला मीडिया प्रभारी व एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 6 जुलाई 2020 को रात 8:30 बजे फरियादी अरविंद अपने घर से शिव मंदिर जा रहा था। आरोपी भगवान सिंह पिता राधाकिशन मालवीय निवासी जाबडिया धरवास थाना कालापीपल गालियां दे रहा था तो उसे मना किया तो आरोपी ने जान से मारने की नियत से धारदार फर्सी से फरियादी को सिर में मारा। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर दर्ज करायी थी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीपीओ यजुवेंद्र सिंह खींची ने तर्क किए। इस पर जमानत याचिका निरस्त की गई।