देश के 16 राज्यों के 11.8 लाख आदिवासियों और वनवासियों अभी नहीं करेंगे बेदखल
हरमुद्दा डॉट कॉम
नई दिल्ली। देश के 16 राज्यों के 11.8 लाख आदिवासियों और वनवासियों को राहत देने वाली बात है कि उन्हें फिलहाल जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देते हुए 16 राज्यों के मुख्य सचिवों को फटकार लगाते हुए कहा कि क्यों सोते रहे? सभी जिम्मेदार 24 जुलाई के पहले हलफनामा दायर कर बताएं कि उन्होंने तय समय में जमीनें खाली क्यों नहीं कराईं?
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई है। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार को फटकार भी लगाते हुए कहा है कि अब तक क्यों सोते रहे। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई होगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार की ओर से आदिवासियों को जंगलों से हटाने के आदेश पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई के दौरान दिया। दरअसल केन्द्र और गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को याचिका की सुनवाई करने को कहा था। गौरतलब है कि 13 फरवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने 16 राज्यों के करीब 11.8 लाख आदिवासियों के जमीन पर कब्जे के दावों को खारिज करते हुए राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि वे अपने कानूनों के मुताबिक जमीनें खाली कराएं। कोर्ट ने 16 राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर कहा था कि वे 24 जुलाई से पहले हलफनामा दायर कर बताएं कि उन्होंने तय समय में जमीनें खाली क्यों नहीं कराईं?