स्कूटी में आग लगाने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
हरमुद्दा
रतलाम, 11 जुलाई। भंडारी गली में रखी घर के बाहर स्कूटी में आग लगाने वाले आरोपी की जमानत याचिका शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलेश कुमार जिरेती ने निरस्त कर दी है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा बताया कि 20 जून 2020 को थाना स्टेश्न रोड रतलाम पर फरियादिया गायत्री पिता मोहनलाल निवासी भंडारी गली ब्राह्मणों का वास रतलाम ने जानकारी दी कि उसकी सूजूकी एक्सेस स्कूटी घर के बाहर खडी थी। लगभग 12.45 बजे घर में से आग की लपटे दिखी तो गली से बाहर निकल कर देखा तो सूजूकी एक्सेस जल रही थी। आग को उसने व मोहल्ले वाले लोगों ने बुझाया। उसकी स्कूटी पूरी तरह आग में जल गई थी और घर का दरवाजा भी जल गया था। सूचना पर से थाना स्टेशन रोड पर आगजनी क्र. 02/2020 दर्ज कर सहायक निरीक्षक आई.एम.खान द्वारा तत्काल जांच में लिया गया।
जांच में यह पाया
जांच मे उक्त घटना को आरोपी महेन्द्र पिता कैलाश लोहार निवासी भंडारी गली रतलाम के द्वारा करना तथा फरियादिया गायत्री द्वारा घटना के एक दिन पूर्व आरोपी महेन्द्र को उसकी एक्सेस स्कूटी पर बैठने से मना किया था। इसी बात पर आरोपी द्वारा घटना को अंजाम दिया। आरोपी के विरूद्ध थाने पर प्रकरण धारा 435,436 भादवि में प्रकरण दर्ज किया गया। 27 जून 2020 को गिरफ्तार कर वी.सी के माध्यम से न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलेश कुमार जिरेती के समक्ष प्रस्तुत किया था, जहां से आरोपी को जेल भेजा गया था। 11 जुलाई 2020 को न्यायालय में आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई की गई। जिसमें शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रेमलता मण्डलोई द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।