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टोटल लॉकडाउन के संबंध में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

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हरमुद्दा

रतलाम 11 जुलाई। टोटल लॉकडाउन के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की राजस्व सीमा में 11 जुलाई 2020 की रात्रि 10:00 बजे से 13 जुलाई 2020 की प्रातः 5:00 बजे तक की अवधि में किसी भी व्यक्ति को बिना आपात कारण के अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उक्त अवधि में सड़कों सार्वजनिक स्थानों पर घूमना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।

जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बंद

अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर जिले में स्थित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, संस्थान, दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। अत्यावश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, नगर पालिका, पंचायत, जल वितरण, फायर फाइटर आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मेडिकल दुकान एवं स्वास्थ्य सेवाएं जैसे अस्पताल, चिकित्सकीय जांच प्रयोगशाला, दवाई निर्माता इकाइयां प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। दूध की दुकान एवं घर-घर जाकर दूध विक्रेता प्रातः 6:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक एवं शाम 6:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक दूध विक्रय कर सकेंगे।

समाचार पत्र वितरण सुबह 8 बजे तक

न्यूज़ पेपर हाकर प्रातः 6:00 से सुबह 8:00 बजे तक समाचार पत्र वितरण कर सकेंगे। जिले में गुजरने वाले हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, राजमार्ग उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। नगर निगम, रतलाम सीमा क्षेत्र एवं अन्य नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त समस्त प्रतिबंध आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को प्रभावशील रहेंगे। सार्वजनिक स्थल, पिकनिक स्पॉट्स, मॉर्निंग वॉक आदेश दिनांक से 20 जुलाई तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विदेश यात्रा से लौटने वाले तथा अन्य जिलों से इलाज हेतु भर्ती रहने के बाद वापस आए लोगों को अपने निकटतम थानों पर सूचना देना अनिवार्य होगा जिससे उन्हें होम क्वॉरेंटाइन किया जा सकेगा।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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