शराब तस्करी में शामिल शिक्षक को किया डीईओ ने निलंबित

🔲 निलंबन के दौरान आलोट विकासखंड रहेगा मुख्यालय

हरमुद्दा
रतलाम, 16 जुलाई। शराब तस्करी के मामले में गांव बरसी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय पदस्थ शिक्षक राजकुमार गर्ग की गिरफ्तारी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा ने बताया कि गुरुवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खारवाकला आलोट के संकुल प्राचार्य ने जानकारी दी कि शराब तस्करी के मामले में प्राथमिक शिक्षक राजकुमार गर्ग गिरफ्तार हुआ है।

शिक्षक की मर्यादा के विपरीत आचरण

श्री शर्मा ने बताया कि शिक्षक गर्ग का यह कृत्य शासकीय सेवक एवं शिक्षक की मर्यादाओं के आचरण के विपरीत है। इसलिए शिक्षक गर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। यह निलंबन मध्यप्रदेश आचरण संहिता नियम 1965 के नियम 3 (क), (स) मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 9 उप नियम (ख) के तहत किया है। निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में शिक्षक गर्ग का मुख्यालय, विकास खंड शिक्षा कार्यालय, आलोट रहेगा।

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